विदर्भ

नागपुर काटोल रोड का काम हुआ ठप

5 अधिकारियों को 25 हजार का जुर्माना

* हाईकोर्ट का झटका
नागपुर/दि.24– नागपुर-काटोल मार्ग के फोरलेन का काम क्यों ठप हुआ, इस पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में उदासिनता दिखाने के कारण वनविभाग के प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, उपवन संरक्षक, वनपरिक्षेत्र अधिकारी व लोकनिर्माण विभाग के प्रधान सचिव को बुधवार 23 अप्रैल को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने झटका दिया. न्यायालय ने इन पांचों अधिकारियों पर प्रत्येकी 5 हजार रुपए जुर्माना ठोका. यह रकम एक सप्ताह में न्यायालय में जमा करने के निर्देश दिये. साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक को समन्स भी जारी किया और आगामी 2 मई को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित रहने कहा.
इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति नितिन सांबरे व वृशाली जोशी के समस्य सुनवाई हुई. इस संदर्भ में दिनेश ठाकरे व सुमित बाबूटा नामक दो जागरुक नागरिकों ने जनहित याचिका दायर की है. न्यायालय द्वारा पिछले 26 मार्च को तीन अधिकारियों को नोटिस देकर याचिका पर 23 अप्रैल तक जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे. पश्चात सरकारी वकील कार्यालय ने सभी अधिकारियों को पत्र भेजकर इस नोटिस की जानकारी दी. लेकिन इस पत्र को किसी ने प्रतिसाद नहीं दिया. इस कारण न्यायालय ने यह कार्रवाई की.

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