अमरावती

बाल लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम पर कार्यशाला

मनपा के शिक्षण विभाग का आयोजन

अमरावती/दि.30– आए दिन छोटे बालक-बालिकाओं के साथ गलत हरकतों की खबरें पढने मिलती है. बालक यह भगवान का प्रतिरुप रहते हैं, ऐसा कहा जाता है जोकि गंभीर बात है. नन्हें बालक शारीरिक व मानसिक रुप से परिपक्व नहीं रहते. इसी का लाभ लेते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इन बालकों का लैंगिक शोषण करते हैं. इस कारण इस कानून की विस्तृत जानकारी हो, जनजागृति होने के लिए मनपा के शिक्षणाधिकारी डॉ. प्रकाश मेश्राम की संकल्पना से दिशा संस्था के संचालक प्रवीण खांडपासोले के मार्गदर्शन में सभी मनपा शालाओं के मुख्याध्यापकों की शनिवार 30 सितंबर को सुबह 9 से 11 बजे तक अंबापेठ के शिक्षण विभाग में कार्यशाला आयोजित की गई थी.
इस कार्यशाला में शाला निरीक्षक उमेश गोदे, वहीदा खान, पंकज कुमार सपकाल, योगेश राणे और सभी 63 शालाओं के मुख्याध्यापक उपस्थित थे. पोक्सो कानून का प्रावधान, कानूनी बातें, मुख्याध्यापक की भूमिका और की जाने वाली कार्रवाई व उसकी विशेषता की जानकारी आम नागरिकों को, शिक्षकों और विद्यार्थियों को होने और नागरिकों को इस कानून बाबत जागृत रहने, इसी तरह कानून की जानकारी रही तो आम नागरिकों को बाल लैंगिक अत्याचार के खिलाफ प्रभावी तौर पर सामना करते आ सकेगा. इस मकसद से विस्तृत मार्गदर्शन इस कार्यशाला में किया गया.

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