अमरावती

आपके बच्चे की स्कूल वैन का फिटनेस ठीक तो है ना?

शहर में 572 स्कूल बस व वैन

* 30 को आरटीओ ने दी है नोटीस
अमरावती/दि.7 – इन दिनों शालेय विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने-ले जाने का काम स्कूल बस या वैन द्बारा किया जाता है. इन सभी शालेय वाहनों के लिए समय-समय पर प्रादेशिक परिवहन विभाग से वाहन की योग्यता प्रमाणपत्र का नुतनीकरण करवाना आवश्यक होता है. लेकिन अब भी 30 स्कूल बस व वैन धारकों ने अपने वाहनों के योग्यता प्रमाणपत्र का नुतनीकरण नहीं करवाया है. ऐसे वाहन धारकों को प्रादेशिक परिवहन विभाग द्बारा नोटीस जारी की गई है. चूंकि इस समय शैक्षणिक सत्र शुरु हो गया है और सभी शालाओं में बच्चों को लाने-ले जाने का काम स्कूल बस व वैन जैसे वाहनों द्बारा करना शुरु कर दिया गया है. ऐसे में सभी अभिभावकों के लिए यह देखना बेहद जरुरी हो गया है कि, जिस वाहन से वे अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे है, वह पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है अथवा नहीं.
बता दें कि, शहर में कुल 572 वाहन स्कूल बस व स्कूल वैन के तौर पर पंजीकृत है. जिसमें से 30 स्कूल बस व वैन धारकों को उनके वाहनों के योग्यता प्रमाणपत्र का नुतनीकरण नहीं करवाने की वजह से नोटीस जारी की गई है. नोटीस मिलने के बावजूद भी नुतनीकरण नहीं करवाने पर वाहन का परमिट रद्द किया जाएगा.
* एम परिवहन एप पर मिलती है अपडेट जानकारी
जिन लोगों द्बारा अपने बच्चों को स्कूल बस या स्कूल वैन से शाला में भेजा जाता है. वे कुछ शालेय वाहन की योग्यता प्रामणपत्र व अन्य दस्तावेजों के वैध रहने की पडताल गूगल प्ले स्टोअर से एम परिवहन एप को डाउनलोड करते हुए इस एप के जरिए कर सकते है. यदि संबंधित वाहन के दस्तावेज अपडेट नहीं है अथवा उक्त वाहन का पंजीयन शालेय वाहन के तौर पर नहीं है, तो ऐसे वाहन के जरिए अपने बच्चों को स्कूल न भेजे.
* क्या होता है योग्यता प्रमाणपत्र?
प्रत्येक वर्ष स्कूल वैन व बस धारकों को उनका वाहन विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए योग्य है अथवा नहीं, इसकी प्रत्यक्ष जांच पडताल करवाते हुए इससे संबंधित प्रमाणपत्र प्रादेशिक परिवहन विभाग से प्राप्त करना होता है.
* अन्यथा होती है कार्रवाई
– वाहन योग्यता प्रमाणपत्र का नुतनीकरण नहीं करवाने वाले स्कूल बस व वैन धारकों को पहले आरटीओ द्बारा नोटीस जारी की जाती है.
– नोटीस जारी होने के बावजूद योग्यता प्रमाणपत्र का नुतनीकरण नहीं करवाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ऐसे वाहनों का परमिट व रजिस्टे्रशन रद्द करते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाती है.
* 30 स्कूल बस वैन धारकों को नोटीस जारी की गई है. उनके द्बारा तय समय के भीतर योग्यता प्रमाणपत्र का नुतनीकरण नहीं करवाने पर उनके वाहन के परमिट और रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी.
– रामभाउ गिते,
आरटीओ.

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