अमरावती/ दि. 5- स्थानीय अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक 8 के न्यायमूर्ति आर.बी. राजा की अदालत ने आरोपी सुनिल (बदला नाम) को छेडखानी के आरोप से निर्दोष बरी किया. आरोपी की ओर से वकील ईमरान नुरानी ने सफल पैरवी की.
अदालत में दायर दोषारोपपत्र के अनुसार आरोपी व पीडित एक ही मोहल्ले में किराएं के मकान में रह रहें थे. वर्ष 2016 की रात 3 बजे पीडिता का दरवाजा खटखटाया, सुनिल दरवाजे के बाहर खडा था. सुनिल ने पीडिता के साथ अश्लील हरकते की. पीडिता ने बचाव में आरोपी को थप्पड मारा और हाथ को नोचते हुए काटा . कमरे में पीडिता की मां सोई हुई थी. पीडिता मदद के लिए चिल्लाई और पडोसी के साथ बाईक पर बैठकर पुलिस थाने शिकायत करने पहुंची. रास्ते में भतिजा मिलने पर उसके साथ लेकर , फ्रेजरापुरा थाने में शिकायत दर्ज की. पीडिता का धारा 164 के तहत न्यायधिश के सामने बयान हुआ और आरोपी के खिलाफ अदालत में दोषारोपपत्र पेश किया गया. सुनवाई दौरान पीडिता, उसकी मां, पंच व जांच अधिकारी सहित पांच गवाहों के बयान लिए गए. आरोपी का बचाव करते हुए एड.ईमरान नूरानी ने अदालत को बताया कि पीडिता की शिकायत और धारा 164 के तहत हुए बयान में काफी फर्क है. घटना के वक्त पीडिता ने न तो चिख पुकार मचाई और आरोपी को नोचा-खसोटा भी नहीं. आरोपी की मेडिकल जांच में भी उसकी पुष्टी नहीं हुई. जांच अधिकारियों ने मददगार किरायेदार व पीडित के भतिजे को स्वतंत्र गवांह नहीं बनाया. पीडिता की मां के गवाही के कोई मायने नहीं रहते. पीडिता ने भी 164 के बयान को नकार दिया. बचाव पक्ष की दलिले को मान्य करते हुए अदालत ने आरोपी सुनिल को निर्दोष बरी किया. आरोपी की ओर से एड.ईमरान नूरानी ने सफल पैरवी की ओर उन्हें एड.प्रशांत तिजारे ने सहयोग किया.