अमरावती/दि.5- राज्य पिछली महाविकास आघाडी सरकार द्वारा स्थानीय स्वायत्त निकायों की सदस्य संख्या को बढाये जाने का निर्णय लिया गया था. जिसके चलते अमरावती जिला परिषद की सदस्य संख्या को 59 से बढाकर 66 करते हुए आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई, लेकिन इसी बीच राज्य में सत्ता परिवर्तन होने के बाद अस्तित्व में आयी नई सरकार ने इस फैसले को पलटकर सदस्य संख्या को पहले की तरह यथावत रखने का निर्णय लिया है. ऐसे में वृध्दिंगत सदस्य संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया निर्वाचन क्षेत्र का परिसिमन और आरक्षण का ड्रॉ भी लगभग रद्द हो गया है और अब पूरी प्रक्रिया को नये सिरे से करना होगा. ऐसे में जिला परिषद के चुनाव होने में करीब चार से पांच माह का समय लगने की संभावना जताई जा रही है.
जानकारी के मुताबिक जिला परिषद के गट व पंचायत समिती के गण के आरक्षण की प्रक्रिया इस समय अंतिम चरण में थी और इसी समय मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के चलते अब पूरी प्रक्रिया नये सिरे से करनी होगी. जिला परिषद के गट आरक्षण को लेकर 26 तथा अमरावती व वरूड के गण आरक्षण को लेकर 2-2 एवं दर्यापुर व मोर्शी के गण आरक्षण को लेकर 1-1 आपत्ति व आक्षेप प्राप्त हुए थे. जिन पर आज शुक्रवार को ही फैसला होना था. किंतु इससे पहले ही राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पिछली सरकार के फैसले को पलट दिया गया. ऐसे में अब जिला परिषद में 7 गट व पंचायत समिती में 14 गण कम हो जायेंगे और अब एक बार फिर जिला परिषद की सदस्य संख्या 59 ही रहेगी.
बता दें कि, महाविकास आघाडी सरकार ने सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों की सदस्य संख्या को बढाने का निर्णय लिया था. जिसके चलते जिला परिषद की सदस्य संख्या कम से कम 55 और अधिक से अधिक 85 निर्धारित की गई थी. ऐेसे में जनसंख्या के अनुपातिक लिहाज से अमरावती जिला परिषद में 66 व पंचायत समिती में 112 सदस्य चुने जाने को मंजूरी दी गई और इस हिसाब से अंतिम प्रभाग रचना प्रकाशित की गई. जिसके बाद आरक्षण का ड्रॉ भी निकाला गया. चरणबध्द ढंग से आगे बढती इस निर्वाचन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए चुनाव लडने के इच्छुकों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार का दौर शुरू करते हुए मतदाताओं के साथ मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया गया था. लेकिन अब मंत्रिमंडल के फैसले की वजह से अनेकों इच्छुकों की आशाओं व अपेक्षाओं पर पानी फिर गया है. क्योंकि अब नये निर्णयानुसार जिला परिषदों की गटसंख्या को कम से कम 50 व अधिक से अधिक 75 रखने का निर्णय लिया गया है. जिसके चलते अब अमरावती जिला परिषद में पहले की तरह 59 सदस्य ही चुने जायेंगे.
* फिलहाल तक प्रक्रिया रोकने आदेश नहीं
जिप के गट व पंस के गण को लेकर निकाले गये आरक्षण के संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों व आक्षेपों की सुनवाई पश्चात विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. जिसके तहत आज ही ऐसे सभी आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई होनी थी. जिसके बाद इससे संबंधित रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जानी थी. लेकिन इसी बीच राज्य की नई शिंदे-भाजपा सरकार ने एक नया फैसला ले लिया. ऐसे में पूरी प्रक्रिया फिलहाल ठप्प हो गई है. हालांकि नई सरकार द्वारा लिये गये फैसले के संदर्भ में अब तक निर्वाचन आयोग के पास कोई अधिकृत दिशा-निर्देश नहीं मिले है और निर्वाचन आयोग ने भी जिला परिषद के निर्वाचन विभाग को इस संदर्भ में कोई निर्देश नहीं दिये है. ऐसे में प्रक्रिया को जारी रखने या रोकने के संदर्भ में काफी संभ्रम देखा जा रहा है.