अमरावती/दि.27– विभागीय आयुक्त द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात 135 करोड़ के उस नियोजन के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दाखल की गई है. इस मामले में प्रहार की योगिता जयस्वाल ने 6 दिसंबर को उच्च न्यायालय में दौड़ लगाई. इस प्रकरण पर गुरुवार को सुनवाई होकर संबंधितों को नोटीस जारी करने के आदेश देते हुए उन्हें चार सप्ताह में हाईकोर्ट ने उत्तर मांगा है.
जिला परिषद में 3054,5054 व तीर्थ क्षेत्र इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21 व 2021-22 नि दो वर्ष के करीबन 135 करोड़ के नियोजन पर इससे पूर्व भाजपा के रविन्द्र मुंदे एवं प्रहार के श्याम मसराम ने आक्षेप लेते हुए विभागीय आयुक्त के पास याचिका दाखल की थी.
* प्रहार की हाईकोर्ट में दौड़
इस पर 14 दिसंबर को सुनवाई करते हुए 17 को निर्णय दिया गया था. इसमें प्राधान्यक्रमानुसाार न हुए 53 काम रद्द किए गए तो अन्य कामों की जांच कर आगामी कार्रवाई के आदेश दिए गए ते. लेकिन इस दरमियान 6 दिसंबर को प्रहार की योगिता जयस्वाल ने इसी मामले में उच्च न्यायालय की शरण ली.
इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई. इस मामले में संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने कहते हुए चार सप्ताह में फिर से सुनवाई लेकर उसका कारण दर्ज करने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए हैं. इसलिए इस प्रकरण में अब न्यायालय का क्या निर्णय होगा, इस ओर सभी की नजरें टिकी है.
काम नियमानुसार नहीं
विभागीय आयुक्त को इस बाबत हमने याचिका दाखल की थी. दरमियान इस प्रकरण में उच्च न्यायालय में याचिका दाखल हुई है. सभी काम नियमानुसार नहीं हुए, इसी कारण यह प्रकरण अब न्यायालय में गया. इस पर न्यायालय उचित निर्णय देगा.
– रविन्द्र मुंदे, विरोधी पक्षनेता