मदर्सपेट स्कूल की मान्यता रद्द
प्राथमिक शिक्षाधिकारी ने की शिक्षा उपसंचालक के पास सिफारिश
प्रतिनिधि/दि.२० अमरावती-स्थानीय अंबापेठ स्थित मदर्सपेट इंग्लिश स्कूल की मान्यता को आरटीई एक्ट की धारा १२ (३) के अनुसार रद्द करने की सिफारिश प्राथमिक शिक्षाधिकारी ने शिक्षा उपसंचालक को सौंपी अपनी रिपोर्ट में की है. बता दें कि, इस शाला के खिलाफ लगातार मिल रहीं शिकायतों के चलते शाला को अवैध घोषित कर इसकी मान्यता रद्द करने के संदर्भ में विगत ८ जुलाई को एक समिती गठित की गई थी. इस समिती ने शाला से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन करने के साथ ही परिसरवासियों व शाला में पढ रहे बच्चों के अभिभावकों की शिकायतें जानी. जिसके पश्चात शिक्षाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपी. जिसके बाद शिक्षाधिकारी ने इस शाला को अवैध घोषित कर इसकी मान्यता रद्द करने की सिफारिशवाली रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश करने के लिए शिक्षा उपसंचालक को सौंपी है. यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, अमरावती मनपा द्वारा भी इस शाला को इससे पहले जारी किया गया ना-हरकत प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है. यह शाला अंबापेठ में वर्ष २००६ से शुरू है तथा इस शाला की इमारत शाला संहिता के अनुकूल नहीं है. इसके साथ ही इस शाला में बच्चों को नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट २००९ की धारा १२ (३) के अनुसार कोई भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं है. इसके अलावा इस शाला की वजह से अंबापेठ परिसरवासियों को काफी तकलीफों व कठिनाईयों का सामना करना पडता हैं. ्नयोंकि इस शाला के पास कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है. ऐसे में यहां आनेवाले लोग सडकों पर ही अपने वाहन खडे कर देते है, जिससे यातायात पूरी तरह से अवरूध्द हो जाता है. इसके साथ ही इस शाला में सुरक्षा दीवार, प्रयोगशाला व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैम्प की व्यवस्था भी नहीं है. उपरोक्त तमाम बातों के चलते शिक्षाधिकारी द्वारा इस शाला को अवैध घोषित कर इस शाला की मान्यता रद्द करने के संदर्भ में सरकार को रिपोर्ट भेजी गयी है. साथ ही अभिभावकों से आवाहन किया है कि, वे वर्ष २०२०-२१ के लिए इस शाला में अपने पाल्यों का प्रवेश न करवाये.