अमरावती

शहर में 15,667 व बडनेरा से 37,653 नाम हटाए

फोटो वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम

अमरावती/दि.8 – भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 आधारित छायाचित्र मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है. जिन मतदाताओं ने अभी तक अपने छायाचित्र मतदाता सूची में जोडे नहीं, ऐसे मतदाताओं के नाम हटा दिए गए है. जिनमें अमरावती विधानसभा क्षेत्र से 15 हजार 667 तथा बडनेरा विधानसभा क्षेत्र से 37 हजार 653 नामों का समावेश है.

वेबसाइट पर भी ऑनलाइन सुविधा

इस कार्यक्रम के लिए मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी के पास आवश्यक नमूने में आवेदन दाखिल करके नई मतदाता पंजीयन उसी प्रकार मतदाता सूची के संदर्भ में अन्य काम सभी नागरिक करवा सकेंगे. भारत चुनाव आयोग ने ऑनलाइन पद्धति से मतदाता सूची में नाम समाविष्ट करने के लिए भी संकेत स्थल उपलब्ध करवाया है. मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत एकत्रित प्रारुप मतदाता सूची प्रकाशित करना 1 नवंबर 2021, दावे व आपत्ति स्वीकार करने की कालावधि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2021, विशेष मुहिम कालावधि दावे व आपत्ति स्वीकार करने की कालावधि में मुख्य चुनाव अधिकारी द्बारा निश्चित किए गए दिन, दावे व आपत्तियों को निपटाना 20 दिसंबर 2021, मतदाता सूची के अंतिम रुप से प्रकाशित करना 5 जनवरी 2022 है तथा यह कार्यक्रम चलाया जा सके इसलिए सभी राजकीय दलों द्बारा नियुक्त किए गए मतदान केंद्र स्तरीय प्रतिनिधि से मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी को आवश्यक सहयोग करने का आवाहन किया गया है.

नाम दर्ज कराने भरें फार्म नंबर 6

जिसके कारण जिन्होंने छायाचित्र नहीं दिए उन्हें शीघ्र से शीघ्र छायाचित्र देकर अपने नाम पुन: मतदाता सूची में जोड देना चाहिए. उसी प्रकार जो मतदाता स्थानांतरित हो गए है, उसी प्रकार मृतक मतदाताओं के संदर्भ में उनके रिश्तेदारों ने आवश्यक जानकारी मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी को देकर अपने नाम का स्थानांतरण अथवा कम करवाने में सहयोग करने का आवाहन मनपा आयुक्त रोडे ने किया है. भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 को जिन्हें 18 वर्ष पूर्ण हो रहे है, ऐसे युवक-युवतियों ने मतदाता के रुप से अपना पंजीयन मतदाता सूची मेें करवा लेना चाहिए. उसी प्रकार पात्र होने के बाद भी जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वे भी अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा ले. आगामी मनपा सार्वजनिक चुनाव 2021 के लिए अपने नाम मतदाता सूची में समाविष्ट करने की तसदीके कर लें तथा नाम नहीं होने पर फार्म क्रमांक 6 भरकर मतदाता सूची में नाम शामिल कर लें.

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