जिला बैंक मामले में बच्चू कडू को एक और नोटिस

हाईकोर्ट में दी नोटिस की वैधता को चुनौती

अमरावती/दि.16 – स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहनेवाले पूर्व मंत्री बच्चू कडू की दिक्कते खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है. अब विभागीय सहनिबंधक ने सहकार अधिनियम की धारा 79 के तहत जिला बैंक के अध्यक्ष रहने के नाते पूर्व राज्यमंत्री बच्चू कडू के नाम एक और नोटिस जारी की है. जिसकी वैधता को बच्चू कडू ने अपने वकीलो के मार्फत उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.
बता दें कि, पिछले महिने ही विभागीय सहनिबंधक ने बच्चू कडू के जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्षपद पर निर्वाचन को नियमबाह्य ठहराते हुए उन्हें बैंक के संचालक पद पर बने रहने हेतु अपात्र घोषित किया था, इस आदेश को बच्चू कडू द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में चुनौती दी गई थी और अदालत ने विभागीय सहनिबंधक के आदेश पर स्थगिती दी थी. परंतु अब विभागीय सहनिबंधक ने एक बार फिर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नाम नोटिस जारी की है, जिसे बच्चू कडू ने अपने वकील एड. आर. एल. खापरे व एड. प्रवीण कडू के मार्फत हाईकोर्ट में चुनौती दी है. बच्चू कडू द्वारा दायर याचिका के मुताबिक कुछ दस्तावेज पेश नहीं किए जाने की आपत्ति दर्ज करते हुए विभागीय सहनिबंधक ने उन्हें नोटिस जारी की है. परंतु विभागीय सहनिबंधक को निश्चित तौर पर कौनसे दस्तावेज अपेक्षित है, इसकी कोई पूर्वसूचना दिए बिना ही नोटिस जारी की गई है. साथ ही जिन दस्तावेजों के लिए यह नोटिस जारी हुई है, वे दस्तावेज बैंक के अध्यक्ष के पास नहीं होते, बल्कि बैंक के सीईओ के अख्तियार में रहते है. जिसके चलते बच्चू कडू के नाम नोटिस जारी करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता.
इस मामले में हाईकोर्ट ने सहकार व पणन विभाग के सचिव, विभागीय सहनिबंधक, जिला उपनिबंधक व अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक प्रशासन के नाम नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों से अपना-अपना पक्ष रखने हेतु कहा है. इस मामले में मंगलवार को न्या. अनिल पानसरे की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई. राज्य सरकार द्वारा अपना जवाब पेश करने हेतु मुदत मांगे जाने के चलते अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करना तय किया है.

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