जिला परिषद में स्वीकृत सदस्य !

राजस्व मंत्री ने सीएम से कहा

* अधिकांश ने किया स्वागत
वर्धा/ दि. 14 – मिनी मंत्रालय कहे जाते जिला परिषद में भी को ऑपटेड सदस्य मनोनीत करने का विषय चर्चित हो गया है. खबर है कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस बारे में विचार करने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस से किया है. अकोला में भी इस प्रकार की चर्चा जोरो पर रहने के साथ अमरावती के पालकमंत्री का नाम ही इस विषय में लिया जा रहा है. उधर पदाधिकारियों और पूर्व जिप सदस्यों से चर्चा करने पर उन्होंने ऐसे किसी निर्णय को स्वागत योग्य बताया है.
महापालिका में चुने गये नगरसेवकों के अलावा स्वीकृत नगरसेवक होते हैं. जिला परिषद में ऐसी सुविधा नहीं है. किंतु प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर अपनी भूमिका मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर व्यक्त कर दी है. पत्र में उन्होंने देहाती भागों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को अवसर दिए जाने की सिफारिश की है. जिसके लिए महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम में संशोधन आवश्यक है. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत सदस्य नियुक्त किया जा सकता है. संशोधन कर जिला परिषद के लिए 5 और पंचायत समिति हेतु 2 स्वीकृत सदस्य का प्रावधान करने का अनुरोध चंद्रशेखर बावनकुले ने सीएम से कर दिया है.
पालकमंत्री बावनकुले ने यह भी कहा कि चुनाव लडने की क्षमता न रहने पर पात्र कार्यकर्ताओं को इससे विकास प्रक्रिया में सहभागी होने का अवसर मिलेगा. स्वायत्त संस्थाओं का कामकाज अधिक प्रभावी और सर्वसमावेशक होगा. सकारात्मक निर्णय करने का अनुरोध बावनकुले ने मुख्यमंत्री से किया. उधर पूर्व जिला परिषद सदस्य ने कहा कि पंचायत समिति के सभापति को जिला परिषद की सभा में बैठने और कामकाज का मौका मिलता है. मतदान का अधिकार नहीं रहता. सभापति की सदस्य के रूप में मिनी मंत्रालय की विषय समितियों पर नियुक्ति भी होती थी. स्वीकृत सदस्य का अब तक जिला परिषद में स्थान न था.

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