राजापेठ क्षेत्र में करीब 65 इमारतें जर्जर

मनपा प्रशासन ने किया मरम्मत का आवाहन

* बारिश से पहले हो सकता है काम, जल्द होगा खस्ताहाल भवनों का सर्वे
अमरावती/दि.16 – महापालिका के राजापेठ मध्य झोन क्र.2 में सी-1 की 10, सी-2 ए की 15, सी-2 बी और सी-3 ऐसी करीब 40 इमारतें जर्जर अवस्था में है. जिन्हें मनपा ने मरम्मत अथवा ढहा देने की अपील भवन मालिकों से की है. मनपा द्वारा आज जारी पे्रस नोटिस में कहा गया है कि, बारिश का सीजन आने वाला है. उससे पहले के दो माह में लोक चाहे तो अपने खतरनाक हो चले भवनों के काम करवा सकते हैं. मनपा का दस्ता शीघ्र खस्ताहाल भवनों का सर्वे करेगा.
मनपा की प्रेस नोट में कहा गया कि, कई इमारतों को अधिनियम 1949 की धारा 264 (1), 264 (2)(3) के तहत नोटिस दी गई है. जिसमें भवन से होने वाली जानमाल के नुकसान हेतु मनपा जिम्मेदारी नहीं रहने की बात कही गई. उसी प्रकार यह भी कहा गया कि, खतरनाक हो चली इमारतों को पूरी तरह से ढहा देने अथवा इमारत का कुछ हिस्सा ढहा देने के लिए मालिक और इस्तेमाल कर रहे लोगों को नोटिस दी गई. अनेक के आपसी विवाद और कुछ जगह कमर्शियल उपयोग होने से टालमटोल हो रही है. कई मामलों में लोगों ने मनपा के नोटिस को प्रतिसाद ही नहीं दिया. ऐसे में उचित कार्रवाई के लिए मनपा खुली है और किसी भी समय उपरोक्त लगभग 65 भवनों को लेकर कार्रवाई कर सकती है. तथापि मनपा ने स्वीकार किया कि, कुछ मामलों में लोगों ने अदालत की शरण ली है.
मनपा का कानून धारा 397 (अ) के तहत उसे भवन के मालिक अथवा उपयोगकर्ता द्वारा नोटिस का अनुपालन न करने की स्थिति में 3 वर्ष की कैद की सजा और 50 हजार तक जुर्माने की सजा का प्रावधान हैं. भवन के मालिक और उपयोगकर्ता इसके लिए जवाबदार रहेंगे.

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