धारा 155 फिर चर्चा में, पांच वर्षों के केसेस निशाने पर

जिले के सातों अधिकारियों को कलेक्टर के सभी मामले जांचने के निर्देश

* राजस्व विभाग में मची खलबली
अमरावती/दि.7 – जमीन भोगवटदार वर्ग बदलने हेतु हथियार के रुप में उपयोग किए गए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 की धारा 155 ने राजस्व महकमे में खलबली मचा रखी है. इस धारा के बहाने हुए कथित भूमि घोटालों की गूंज बजट अधिवेशन में होने उपरांत राज्य की महायुति सरकार ने कडे कदम उठाए है. जिलाधीश आशीष येरेकर ने जिले के सभी सात उपविभागीय अधिकारियों को 1 जनवरी 2021 से अब तक के सभी केसेस की जांच के आदेश दिए है. इसके लिए आगामी 25 अप्रैल की डेडलाइन रखी गई है.
* अनेकानेक शिकायतें
अनेक प्रकरणों में नियमों को ताक पर रखकर भूमि के फेरफार किए जाने की अनेकानेक शिकायते शासन-प्रशासन को मिल रही थी. ऐसे में राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अमरावती संभाग के पांचों जिलाधीश को गत पांच वर्षों के प्रकरणों की जांच के आदेश दिए. जांच पश्चात स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मांगा गया है. जिले में यह अभियान तेज हो गया है. सूत्रों की माने तो न केवल धारा 155 अपितु धारा 182, 220 और 257 अंतर्गत निर्णयों की भी सूक्ष्म जांच होगी. उपरांत उपजिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी कुछ प्रकरणों की रैंडम जांच कर सकते हैं. शासन के पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होने की जानकारी सूत्रों ने दी है.
* क्या है अन्य धाराएं
धारा 182 में कसूरवार व्यक्ति की स्थायी संपत्ती जब्त करने और उसे सिस्टम अंतर्गत लाने का अधिकार है. धारा 220 में नाममात्र बोली पर खरीदी करने एवं धारा 257 में राज्य शासन विविक्षित राजस्व एवं भूमि नापजोख अधिकारी अंतर्गत अधिकारियों के अभिलेख एवं कार्यवाही मांगने एवं जांच करने का अधिकार है.
जांच पश्चात इन सभी प्रकरणों का वर्गीकरण किया जाएगा. जैसे ‘अ’ अर्थात अति गंभीर अनियमितता, ‘ब’ गंभीर अनियमितता और ‘क’ अर्थात मामूली अनियमितता इस प्रकार का वर्गीकरण रहेगा.
* क्या कहते हैं कलेक्टर
कलेक्टर आशीष येरेकर ने बताया कि, शासन निर्देशानुसार जिले के गत पांच वर्षों के संबंधित धारा अंतर्गत सभी प्रकरणों की जांच की जाएगी. इस बारे में एसडीओ को निर्देश दिए गए है. सभी उपविभागों में क्रॉस चेकिंग शुरु हो जाने की जानकारी भी जिलाधीश येरेकर ने दी.
– इस प्रकार होगी क्रॉस चेकिंग
एसडीओ                  जांच विभाग
अमरावती              उपविभाग भातकुली, तिवसा.
अचलपुर               उपविभाग अमरावती.
धारणी                  उपविभाग अचलपुर.
चांदुर रेलवे            उपविभाग दर्यापुर.
मोर्शी                    उपविभाग चांदुर रेलवे.
भातकुली-तिवसा    उपविभाग मोर्शी
दर्यापुर                  उपविभाग धारणी.

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