विधानसभा चुनाव : विधायक दटके और ठाकरे को समन्स

हाईकोर्ट ने दो माह में मांगा जवाब

नागपुर /दि.24 – बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विधानसभा चुनाव संबंधी मामले में विधायक प्रवीण दटके और विकास ठाकरे को समन्स जारी किए. जिसका जवाब 8 सप्ताह में देना है. न्या. अभय मंत्री के सामने इस प्रकरण की सुनवाई हुई.
प्रवीण दटके के खिलाफ विकास इंडिया पार्टी के उम्मीदवार मो. इमरान मो. हारुण कुरैशी ने कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है. वहीं कांग्रेस के विकास ठाकरे के विरुद्ध वोटर प्रीतम खंडाते ने अर्जी दायर की है. याचिका में दावा किया गया कि, दोनों विजयी उम्मीदवारों ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए उनका चयन रद्द किया जाए. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग एड. संतोष चव्हाण के जरिए कोर्ट से की गई. उन्होंने याचिका में विविध घटनाओं का उल्लेख किया है. जिसके अनुसार 28 अक्तूबर 2024 की रात ठाकरे ने हजारी पहाड क्षेत्र में सभा ली. वहां आचार संहिता का कथित रुप से उल्लंघन हुआ. खंडाते द्वारा चुनाव अधिकारी को शिकायत देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिसके खंडाते ने कोर्ट में गुहार लगाई है.
* इवीएम का वाहन लापता
उधर मोहम्मद इमरान ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि, 20 नवंबर 2024 की रात मध्य नागपुर निर्वाचन क्षेत्र की इवीएम को ले जा रहा वाहन कोतवाली की परिधि में लापता हो गया था. इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इवीएम को लेकर मारपीट हुई थी. उस वाहन की भी तोडफोड की गई थी. मोहम्मद इमरान ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताकर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दी थी. जिसकी कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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