कारागृह के कैदी द्वारा कर्मचारी पर हमले का प्रयास
जेल से छूटने पर देख लेने की दी धमकी

* सरकारी वर्दी पर हाथ डालकर की खींचतान
* फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया मामला दर्ज
अमरावती/दि.10– अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में कैद एक कैदी ने कारागृह में तैनात एक कर्मचारी के साथ विवाद कर हमला करने का प्रयास किया. इस विवाद में कैदी ने कर्मचारी के साथ कॉलर पकडकर धक्का मुक्की भी की और भारी हंगामा मचाते हुए संबंधित को बाहर निकालने के बाद देख लेने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की है. न्यायाधीन कैदी का नाम तौसिफोद्दीन फैजोद्दीन काजी है.
जानकारी के मुताबिक अमरावती मध्यवर्ती कारागृह में ईश्वर अशोक डाहाने (25) नामक कर्मचारी 9 अप्रैल को दोपहर के समय ड्यूटी पर तैनात थे, तब आकोला जुने शहर के वर्ष 2022 के हत्याकांड में जिला न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय अकोला के निर्देश के तहत अकोला जिला कारागृह से अमरावती लाया गया था. न्यायाधीन कैदी क्रमांक 272/26 तौसिफोद्दीन फैजोद्दीन काजी यह 9 अप्रैल को न्यू बैरेक परिसर के बीसी रुम के सामने के ओटे पर कुछ कैदियों के साथ बैठा था. इस कारण जेल कर्मचारी ईश्वर डहाने ने उसे वहां कैदियों के साथ न बैठने और बैरक में जाने के लिए कहा. दो दफा कहने के बावजूद न्यायाधीन कैदी तौसिफोद्दीन कुछ सुनने तैयार नहीं था. तब ईश्वर डाहाने ने उसे फटकार लगाई. फटकार लगाने पर संतप्त हुआ तौसिफोद्दीन संबंधित जवान की तरफ मारने के लिए दौडा और बडी आवाज में उसे धमकाने लगा. छूटने के बाद उसे देख लेने की भी धमकी दी. तब ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी उसे काबू में करने का प्रयास करने लगे. लेकिन यह कैदी बैरक नं. 16 की तरफ अधिकारी और कर्मचारियों को गालीगलौच कर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता हुआ चला गया. कैदी की इस गुंडागर्दी को देख ड्यूटी पर तैनात जेल अधिकारी नामदेव सोपान आरसले, हवालदार सुरेश हरिचंद कडवे, जवान अनिल सोनवने, महादेव शिंदे, ईश्वर डहाने ने उसे पकडा और मंडल कार्यालय की तरफ लाने का प्रयास कर रहे थे, तब कैदी तौसिफोद्दीन ने ईश्वर डहाने के हाथ की लाठी छीन ली और अधिकारी व कर्मचारियों पर हमले का प्रयास करते हुए धक्का मुक्की की. इस घटना में ईश्वर डहाने गंभीर रुप से घायल हो गया. उसकी कॉलर पकडकर वर्दी की भी खींचतान की. जब मंडल कार्यालय उसे ले गया तो उसने 20 तारीख को छूटने के बाद ईश्वर डहाने को देख लेने की धमकी दी. शिकायत के आधार पर फे्रजरपुरा पुलिस ने न्यायाधीन कैदी तौसिफोद्दीन फैजोद्दीन काजी के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, 121 (1), 115 (2), 352, 351 (2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की है.





