पूर्व प्रेमिका के पिता की हत्या का प्रयास

चाकू से लैस होकर किए सपासप वार

* कुर्‍हा थाना क्षेत्र की घटना, दो नामजद
अमरावती/दि.23 – समीपस्थ कुर्‍हा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने अपने साथीदार के साथ मिलकर अपनी पूर्व प्रेमिका के पिता पर तेज धारदार चाकू से सपासप वार करते हुए जानलेवा हमला किया. इस हमले में उक्त व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हुआ है. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. साथ ही दोनों आरोपियों ने अपने पति को बचाने का प्रयास कर रही 40 वर्षीय महिला के साथ भी लातघूसों से पिटाई की और अश्लिल गालिगलौज करते हुए उसे जान से मार देने की धमकी दी. कुर्‍हा पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास के मामले में नामजद करते हुए जांच-पडताल करनी शुरु कर दी है. नामजद आरोपियों के नाम भरत श्यामराव तिवाडे (32) व अक्षय श्यामराव तिवाडे (30, दोनों जलका जगताप गांव निवासी) बताए गए है.
इस संदर्भ में 40 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उसकी बडी बेटी का भरत तिवाडे के साथ प्रेमसंबंध चल रहा था और उसकी बडी बेटी 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही भरत तिवाडे के साथ घर से भाग गई थी. जिसे लेकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी. पश्चात पुलिस ने उसकी बेटी को तेलंगना राज्य से खोज निकालते हुए वापिस लाया था. इस समय उसकी बडी बेटी तीन माह की गर्भवती भी थी. साथ ही उस मामले के चलते भरत तिवाडे को तीन माह की जेल भी हुई थी, जो कुछ समय बाद जमानत पर छुटकर अपने गांव वापिस लौटा था. इसी दौरान उसकी बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई. ऐसे में उसके लिए रिश्ते देखने शुरु किए गए. जिसके चलते 22 सितंबर को शाम 7 बजे के आसपास उसकी बेटी को देखने हेतु एक लडका आया था. जिसके वापिस जाते ही उक्त महिला के पति खर्रा खाकर आने की बात कहकर अपने घर से बाहर निकले, तभी भरत तिवाडे और अक्षय तिवाडे ने उक्त महिला के पति को जान से मार देने के इरादे से उस पर तेज धारदार हथियार से सपासप वार करने शुरु किए. जिसके चलते उक्त महिला के पति के हाथ, सिर एवं कलाई पर धारदार हथियार के गंभीर घाव हुए. इस समय दरवाजे में ही खडी महिला ने जब अपने पति को बचाने हेतु बीचबचाव करने का प्रयास किया, तो दोनों आरोपियों ने उस महिला के साथ भी लातघूसों से पिटाई करते हुए उसे गालिगलौज कर जान से मार देने की धमकी दी.
इस शिकायत के आधार पर कुर्‍हा पुलिस ने भारत तिवाड व अक्षय तिवाडे नामक दोनों भाईयों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1), 115 (2), 352, 351 (2) व 3 (5) के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरु की.

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