स्वायत्त निकायों के चुनाव और भी टलेंगे

निर्वाचन आयोग तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मांगेगा अतिरिक्त समय

* राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी ओर से किया स्पष्ट
छत्रपति संभाजी नगर/दि.30 – विगत कई वर्षों से प्रलंबित रहनेवाले राज्य के स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव आगामी 4 माह के भीतर लेने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने विगत मई माह के दौरान दिया था. परंतु वॉर्ड रचना व आरक्षण की प्रक्रिया के लिए लगनेवाले समय के साथ ही आवश्यक साधनों की उपलब्धता करने एवं अन्य तैयारियां करने हेतु निर्वाचन आयोग को थोडे अधिक समय की जरुरत पडेगी. जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में आगामी सितंबर माह के दौरान होनेवाली सुनवाई के समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनावों के लिए समयावृद्धि मिलने हेतु आवेदन दाखिल किया जाएगा, ऐसा खुद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है. जिससे अब यह साफ हो गया है कि, स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव होने में अभी और भी अधिक समय लगेगा.
गत रोज स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त डी. टी. वाघमारे ने मराठवाडा की 8 जिला परिषदों, 76 पंचायत समितियों, 49 नगर परिषदों, 3 नगर पंचायतों व 5 महानगर पालिकाओं की प्रभाग, वॉर्ड व गट रचना सहित चुनाव के हिसाब से जरुरी प्रत्येक बात का सुक्ष्म तरीके से जायजा लिया. इस बैठक में विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापलकर सहित मराठवाडा परिसर के सभी जिलाधीश व मनपा आयुक्त उपस्थित थे. इस बैठक में निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि, इस समय मनुष्यबल एवं मतदाता सूची के लिए अनुमति नहीं मिली है. वहीं जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका व महानगर पालिका के चुनाव के लिए प्रभाग, वॉर्ड व गट रचना की प्रक्रिया शुरु है. साथ ही सभी जिलाधीशों व मनपा आयुक्तों को बुलाकर मतदाता सूची, चुनाव की व्यवस्था, इवीएम की उपलब्धता, गोदामों की संख्या, मतदान केंद्रों की निश्चिती एवं अधिकारियों व कर्मचारियों की जरुरत जैसी बातों को लेकर समीक्षा की जा रही है. सन 2011 की जनगणना के अनुसार एससी-एसटी की जनसंख्या के आंकडे उपलब्ध है. ऐसे में रोटेशन की नीति के अनुसार आरक्षण निश्चित किया जाएगा, ऐसा भी आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया.
* प्रमुख मुद्दे
– इस समय इस बैठक में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि, सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह के भीतर चुनाव करने के आदेश दिए है. परंतु वॉर्ड व प्रभाग रचना करने, महिलाओं का आरक्षण तय करने, सामाजिक आरक्षण तय करणे, वॉर्डनिहाय मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया के लिए ज्यादा समय लगेगा. अत: समयावृद्धि मिलना बेहद आवश्यक है. जिसके चलते अतिरिक्त समय मिलने हेतु सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया जाएगा.
– सुप्रीम कोर्ट में आगामी सितंबर माह के दौरान अगली सुनवाई की तारीख है. ऐसे में उस समय अदालत के सामने अतिरिक्त समय मिलने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदन किया जाएगा. वहीं इस समय विविध विभागों के कामों का जायजा लिया जा रहा है और राज्य के सभी प्रशासकीय विभागों का जायजा पूरा होने के बाद अंतरिम आवेदन किया जाएगा.

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