महादेवखोरी के बहुचर्चित रामटेके हत्याकांड के मुख्य आरोपी को जमानत

एड. संदेश मेश्राम व एड. भावेश भीसे का सफल युक्तिवाद

अमरावती/दि.27 – शहर के महादेवखोरी परिसर में इस वर्ष 25 अगस्त को घटित रणजीत रामटेके हत्याकांड के मुख्य आरोपी आदेश उर्फ आदित्य रघुनाथ तेलमोरे की जमानत न्यायालय ने मंजूर कर ली है. इस प्रकरण में आरोपी की तरफ से एड. संदेश मेश्राम व एड. भावेश भीसे ने सफल पैरवी की.
जानकारी के मुताबिक महादेवखोरी परिसर में 25 अगस्त 2025 को रणजीत रामटेके की हत्या की गई थी. मृतक के बडे भाई मनोज अनिल रामटेके (31) ने इस बाबत 27 अगस्त को फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज की थी. शिकायत में उसने आरोप किए थे कि उसका छोटा भाई रणजीत रामटेके घटनावाले दिन आदेश तेलमोरे के घर काम से गया था. रात 10.30 बजे के दौरान संजय गांधी नगर निवासी रोशन गोंडाने ने घर आकर बताया कि रणजीत के साथ मारपीट हुई है और वह महादेवखोरी में संतोष बोरकर के घर हैं. मनोज रामटेके और परिवार के सदस्य जब संतोष के घर पहुंचे तब रणजीत रामटेके खून से सनी अवस्था में था. उस समय रणजीत ने घटनाक्रम बताया उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. 26 अगस्त को उपचार के दौरान रणजीत की मृत्यु हो गई. मृतक द्बारा बताई गई घटना के आधार पर मनोज रामटेके ने शिकायत दर्ज की थी. इस प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी आदेश तेलमोरे को न्यायालय में पेश किया था. पश्चात पुलिस ने घटना की जांच के बाद मुख्य आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल रवाना कर दिया था. शेष आरोपी अभी भी फरार बताए जाते हैं. मुख्य आरोपी आदेश उर्फ आदित्य तेलमोरे की जमानत के लिए एड. संदेश वी. मेश्राम और एड. भावेश भीसे ने सफल युवक्तिवाद किया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायालय ने 26 नवंबर को आरोपी की जमानत मंजूर कर दी. एड. संदेश मेश्राम व एड. भावेश भीसे का अनेकों ने अभिनंदन किया हैं.

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