नाश्ता 20 रुपए, शाकाहारी थाली 160 रुपए
चुनावी खर्च की दरे घोषित, प्रत्याशियों को संभालकर करना होगा खर्च

अमरावती/दि.15 – नगर परिषद व नगर पंचायत के लिए चुनावी खर्च की मर्यादा कम रहने के बावजूद भी उम्मीदवारों का हाथ ‘खुला’ रहता है. परंतु अब निर्वाचन विभाग द्बारा दर पत्रक घोषित किए जाने के चलते उम्मीदवारों को खर्च के मामले में अपना हाथ थोडा ‘रोकना’ होगा और निर्वाचन विभाग द्बारा घोषित दरो के हिसाब से ही चुनावी खर्च करना होगा. निर्वाचन विभाग द्बारा घोषित दरों में पानी की बोतल 13 रुपए, नाश्ता 20 रुपए, शाकाहारी भोजन 160 रुपए व मासाहारी भोजन 250 रुपए जैसी दरे घोषित की गई हैं.
बता दे कि जिले में विगत 4 नवंबर को 10 नगर परिषदों व 2 नगर पंचायतों के चुनाव घोषित होते ही आचार संहिता पर अमल शुरू हो गया. जिसके बाद 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ. चुंकि किसी भी उम्मीदवार द्बारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद से ही उसके चुनावी खर्च की जानकारी को दर्ज करना शुरू कर दिया जाता है तथा प्रत्याशी को पावतियों सहित नियमित खर्च की जानकारी संबंधित रजिस्टर में दर्ज करनी पडती है. इसका ब्यौरा निर्वाचन खर्च निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत भी करना पडता है. और यह खर्च निर्वाचन विभाग द्बारा घोषित किए गए दर पत्रक के अनुसार ही पेश करना अनिवार्य रहता है. जिसके चलते जिलाधीश द्बारा विभिन्न राजनीतक दलों के स्थानीय पदाधिकारियों व चुनाव लडने के इच्छुकों से चुनाव के दौरान जिन प्रमुख बातों पर खर्च किया जाता है, उनके स्थानीय स्तर पर प्रचलित रहनेवाले दर आपसी विचार विमर्श के बाद तय किए जाते हैं.
* गद्दे 15 रुपए, झेंडू व गुलाब हार 100 रुपए
निर्वाचन आयोग द्बारा प्रत्याशियों हेतु चुनावी खर्च के लिए घोषित की गई दरों के मुताबिक प्रचार कार्यालय, सभा व बैठक हेतु स्वागत गेट 1200 रुपए प्रति नग, गद्दे 15 रुपए प्रति नग, पोडियम 100 प्रति नग, शामियाना 10 रुपए प्रति चौरस फुट, डोम 35 रुपए प्रति चौरसफुट, बुके 200 रुपए प्रति नग, स्टैंड फैन 250 रुपए प्रति नग, बडा स्टैंड फैन 300 रुपए प्रति नग, साउंड सिस्टीम (2 स्पीकर, 2 भोंगे) 1500 रुपए, बैनर 18 रुपए फुट, झंडे 25 रुपए प्रति नग, व कपडे की टोपी 25 प्रति नग की दरों के हिसाब से खर्च की जानकारी दर्ज करनी होगी और इस दर पत्रक के अनुसार ही उम्मीदवारों को निर्वाचन खर्च निरीक्षण कक्ष में अपने खर्च का ब्यौरा देना होगा.

* चाय-कॉफी 10 रुपए, अल्पाहार 100 रुपए
निर्वाचन विभाग द्बारा तय की गई खर्च संबंधि दरो में नाश्ता 20 रुपए प्लेट, अल्पाहार व राईस प्लेट 100 रुपए, शाकाहारी भोजन 160 रुपए, मांसाहारी भोजन 250 रुपए, चाय-कॉफी 10 रुपए, पानी बोतल 13 रुपए तथा शीतपेय व रस 15 रुपए की दरे तय की गई हैं. इन्ही दरों के हिसाब से प्रत्याशियों को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा रसीद सहित देना होगा.

* बैंड पथक व ढोल-ताशे वालों की भी दरे तय
चुनाव प्रचार हेतु बैंड पथक व ढोल ताशा गाडी सहित पांच वादकों का दल बुलाए जाने पर 1001 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 6000 हजार रुपए प्रति दिन, 10 वादकों के दल हेतु 12000 प्रति दिन तथा 10 लोगों की बैन्जो पार्टी का पथक रहने पर प्रति घंटे 6000 रुपए व प्रति दिन 21000 की दर तय की गई है.

* अन्यथा प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाइ
उम्मीदवारों द्बारा प्रचार में किए जानेवाले अनाप-शनाप खर्च, बडे-बडे फलक, आकर्षक प्रचार अभियान व पैसों के लेन-देन पर अंंकुश लगाने हेतु अधिकतम खर्च की मर्यादा तय की गई हैं. जिस पर वीडियो कैमरे के जरीए नजर भी रखी जा रही है. अनाप-शनाप खर्च करनेवाले एवं अधिकतम खर्च की मर्यादा को पार करनेवाले उम्मीदवारों पर कार्रवाई भी की जाती है.
* ऐसी है खर्च मर्यादा
नप वर्ग नगराध्यक्ष सदस्य
अ वर्ग 15 लाख 5 लाख
ब वर्ग 11.25 लाख 3.50 लाख
क वर्ग 7.50 लाख 2.50 लाख
नगर पंचायत 6 लाख 2.25 लाख
* नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव में प्रत्याशियों द्बारा किए जानेवाले खर्च का दर पत्रक घोषित कर दिया गया है. जिसके अनुसार ही उम्मीदवारों को खर्च करना होगा और रसिद सहित खर्च का ब्यौरा संबंधित कक्ष में नियमित तौर पर प्रस्तुत भी करना होगा. अन्यथा खर्च का ब्यौरा समय पर प्रस्तुत नहीं करनेवाले अथवा अनाप-शनाप खर्च करते हुए अधिकतम खर्च की मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले प्रत्याशियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
– डॉ. विकास खंडारे,
सह.आयुक्त (नप प्रशासन)





