बुलढाणा
मतिमंद किशोरी पर अत्याचार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास
बुलढाणा/दि.25– मतिमंद किशोरी पर अत्याचार करने वाले नराधम को स्थानीय अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. खामगांव जिला व सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पी.पी. कुलकर्णी ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम राम भारत पालकर है.
संग्रामपुर तहसील के एक गांव की किशोरी पर राम पालकर (27) ने 9 नवंबर 2018 को अत्याचार किया था. इस प्रकरण में पीड़िता के पिता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.