बुलढाणा

घर में घुसकर छेडखानी करनेवाले को 5 वर्ष सश्रम कारावास

खामगांव सत्र न्यायालय का फैसला

बुलढाणा/ दि. 10- पति बाहर गांव गया. इस अवसर का लाभ उठाते हुए गांव के एकनाथ खोडे नामक व्यक्ति ने महिला के घर में घुसकर छेडखानी की. इस मामले में खामगांव सत्र न्यायालय की न्यायमूर्ति पी.पी. कुलकर्णी की अदालत ने आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
एकनाथ मधुकर खोडे (30)यह सजा पानेवाले आरोपी का नाम है.अदालत ने दायर दोषारोपपत्र के अनुसार खामगांव ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के गांव में 26 अप्रैल 2013 की रात 1.30 बजे पीडित विवाहिता के पति और सास इलाज के लिए मुंबई गए थे. इस अवसर पर लाभ उठाते हुए गांव के ही आरोपी एकनाथ पीडित महिला के घर में घुसा. महिला उसकी बेटी के साथ सो रही थी. इस दौरान आरोपी ने महिला के साथ अश्लील छेडखानी की. यह देखकर महिला ने जैसे ही जोरो से चीख पुकार शुरू की. यह देख आरोपी वहां से भाग गया. इस शिकायत के आधार पर खामगांव ग्रामीण पुलिस ने आरोपी एकनाथ खोडे के खिलाफ दफा 452, 354, इसी तरह ऍट्रोसिटी एक्ट की धारा 3 (1)(11) के तहत अपराध दर्ज कर तहकीकात के बाद दोषारोपपत्र अदालत में दायर किया.
सुनवाई के दौरान अदालत में 9 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. इसमें पीडित महिला की दो बेटियों के बयान महत्वपूर्ण साबित हुए. दोनों लडकियों ने आरोपी को घर से भागते हुए देखा था. इस सबूत के आधार पर अदालत ने एकनाथ खोेडे को दफा 354 के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500 रूपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कैद दफा 452 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 4 माह अतिरिक्त कैद की सजा तथा एट्रोसिटी एक्ट के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रूपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर चार माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई . तीनो सजा आरोपी को एक साथ भुगतना है. सरकार की ओर से एड वसंत भटकर ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रूप में चंदा शिंदे और तहकीकात अधिकारी के रूप में तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी रूपाली दरेकर ने कामकाज देखा.

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