बुलढाणा

पत्नी की हत्या करनेवाले को दोहरी उम्रकैद

चरित्र पर संदेह कर पति ने की थी हत्या

बुलढाणा/दि.21– चरित्र पर संदेह कर पत्नी पर चाकू से वार कर हत्या करनेवाले को सोमवार 20 मई को बुलढाणा न्यायालय ने दोहरी उम्रकैद और 16 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. सजा सुनाए गए आरोपी का नाम जालना निवासी गजानन विश्वनाथ जाधव (35) है. बुलढाणा शहर के जगदंब नगर में 9 अगस्त 2021 को यह घटना घटित हुई थी.

जानकारी के मुताबिक मृतक महिला के पिता सुरेश दत्तू तायडे ने पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज की थी. उसकी बेटी पूजा उर्फ गीता का जालना निवासी गजानन विश्वनाथ जाधव के साथ वर्ष 2011 में विवाह हुआ था. लेकिन गजानन अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था. इस संदेह के चलते गीता से मारपीट और मानसिक रुप से परेशान भी किया करता था. घटना घटित होने के एक से डेढ माह पूर्व पूजा शारीरिक व मानसिक अत्याचार के चलते मायके आ गई थी. 8 अगस्त को गजानन बुलढाणा आ गया था. दूसरे दिन 9 अगस्त को पूजा को घर में अकेली देख गजानन जाधव ने उस पर चाकू से सपासप वार कर उसकी हत्या कर दी थी.

* गजानन का दो बेटी के साथ आत्महत्या का प्रयास
पत्नी की हत्या करने के बाद गजानन ने बाहर खेल रही दोनों बेटियों को साथ लेकर संगम तालाब में छलांग लगा दी थी. लेकिन भाग्यवश वहां उपस्थित नागरिको ने तीनों को बचा लिया था. पश्चात गजानन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर घटना की कबूली दी थी.

* 15 गवाहों को परखा
अदालत में जिला सरकारी वकील वसंतराव लक्ष्मण भटकर ने कुल 15 गवाहों को परखा था. इसमें घर के पडोस में रहनेवालों की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई.

* इस कारण दोहरी उम्रकैद
बुलढाणा के जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एस.बी. डिगे ने दोनों पक्षो की दलिले सुनने के बाद गजानन जाधव को विविध धाराओं के तहत तथा पत्नी की हत्या, दो बेटियों को जान से मारने का प्रयास सहित खुद आत्महत्या करने का प्रयास करने के प्रकरण में दोहरी उम्रकैद की सजा सुनाई. यह सभी सजा आरोपी को एकसाथ भुगतनी पडेगी. इस प्रकरण में सेवानिवृत्त पुलिस उपनिरीक्षक सुधाकर गवारगुरु, फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ रामेश्वर गाढवे तथा न्यायालय पैरवी अधिकारी किशोर कांबले का महत्वपूर्ण योगदान रहा.

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