बुलढाणा

हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद

वर्ष 2016 की घटना

  • 5 साल बाद हुआ मामले का निपटारा

बुलढाना/दि.8 – चिखली तहसील के अमडापुर निवासी बबलू महापुरे की 31 मार्च 2016 को फांसी देकर हत्या की गई थी. इस मामले में शामिल दो आरोपियों को पांच वर्ष बाद मुख्य जिला न्यायाधीश एस.सी.खटी ने आजीवन कारावास व प्रत्येकी 10 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है.
इस्तेगासे के अनुसार चिखली तहसील के ग्राम अमडापुर निवासी राहुल महापुरे व विठ्ठल धनवटे निवासी ईसोली ने 31 मार्च 2016 की सुबह 1 से 1.30 बजे के दौरान अमडापुर निवासी बबलू उर्फ विनोद महापुरे को कॉटन मार्केट परिसर में नीम के पेड की डाल से रस्सी बांधकर बबलू उर्फ विनोद महापुरे को तवेरा वाहन पर चढाकर उसके गले में फांसी का फंदा बांधकर फांसी लगा दी थी. राहुल महापुरे ने वाहन चलाने से बबलू की मृत्यु हुई थी. लेकिन इस घटना को आरोपी राहुल महापुरे व विठ्ठल धनवटे ने आत्महत्या दर्शाने का प्रयास किया था. इस मामले के प्रारंभ में अमडापुर पुलिस ने मर्ग दर्ज किया था. तीन माह पश्चात अमडापुर पुलिस थाने के पुलिस हेडकाँस्टेबल रामेश्वर जायभाये ने 8 जून 2016 को अपराध की पृष्ठभूमि की जांच कर राहुल महापुरे व विठ्ठल धनवटे के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी.
बता दे है कि, आरोपी व मृतक बबलू महापुरे में प्लॉट बिक्री के व्यवहार को लेकर विवाद था. जिससे राहुल महापुरे ने विठ्ठल धनवटे की सहायता से मृतक बबलू उर्फ विनोद महापुरे को फांसी दी थी और यह मामला तीन महिने तक छिपाकर रखा था. राहुल महापुरे के खिलाफ इसके पूर्व भी कई अपराध दर्ज हैं. अमडापुर पुलिस ने जांच दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पश्चात भादंवि की धारा 302, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विद्यमान सेशन कोर्ट बुलढाणा में न्याय प्रविष्ट किया गया था. एस.पी.हिवाले सहायक सरकारी अभियोक्ता बुलढाणा की ओर से यह मामला वर्ग किया गया था. इस मामले में सरकारी पक्ष ने 23 साक्षीदार की गवाही दर्ज करने के पश्चात योग्य सबूत न्यायालय में दर्ज किए. योग्य युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए विद्यमान जिला न्यायाधीश एस.सी.खटी ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येकी 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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