बुलढाणा

चाचा-चाची की हत्या के प्रयास में भतीजा दोषी करार

अदालत ने फैसला रोककर कामकाज स्थगित किया

बुलढाणा/ दि.15- पुरानी दुश्मनी के चलते खामगांव तहसील के लाखनवाडा निवासी चाचा-चाची की हत्या करने का प्रयास करने वाले भतीजे को खामगांव जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को दोषी करार दिया. मगर सजा का निर्णय रोककर कामकाज स्थगित कर दिया.
हिवरखेड पुलिस थाना क्षेत्र के लाखनवाडा में पुरानी दुश्मनी के चलते यह घटना हुई थी. पुलिस ने अपराध दर्ज किया था. घटना के दिन प्रल्हाद शिवराम पाचपोर व उसका भाई समाधान शिवराम पाचपोर के बीच 21 जून को विवाद शुरु था. इस दौरान शाम 7.30 बजे अरविंद प्रल्हाद पाचपोर वहां ट्रैक्टर लेकर आया. उस समय उसके पिता प्रल्हाद पाचपोर ने अरविंद को चेतावनी देते हुए भाई के शरीर पर ट्रैक्टर चलाने का कहा. पिता के कहने पर अरविंद ट्रैक्टर तेजी से लेते आते समय उसकी चाची प्रमिला पति को बचाने के लिए सामने आयी. अरविंद ने हत्या करने के उद्देश्य से दोनों पर ट्रैक्टर चढा दिया. पैर पर से ट्रैक्टर गुजर जाने के कारण दोनों पति-पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गए. चष्मदीद गवाह अनंता पांढरे ने हिवरखेड पुलिस थाने में शिकायत दी. इससे पहले घायलों को लाखनवाडा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फिर बाद में अकोला के सर्वोपचार अस्पताल में भर्ती किया गया था. पुलिस ने तहकीकात कर अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. 11 गवाहों के बयान लिये गए. जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. एस. वैरागडे की अदालत ने एक आरोपी को दोषी करार दिया. मुकदमा शुरु रहते समय दूसरे आरोपी प्रल्हाद की मौत हो गई. सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील वसंत भटकर ने दलीले पेश की.
घायलों के पुत्र को जिंदा जलाया
वर्ष 2013 में आरोपी अरविंद पाचपोर व उसके पिता प्रल्हाद पाचपोर के बीच विवाद शुरु था. उस समय पिता-पुत्र का विवाद छुडाने के लिए घायल पति-पत्नी का बेटा शिवाजी गया था. उस समय दोनों पिता-पुत्र ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला डाला. इसमें उसकी मौत हो गई. वह मुकदमा न्यायप्रविष्ट होने की बात बताई गई है.

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