बुलढाणा

पुलिस ने नहीं सुनी बैंक अधिकारियों की

कोर्ट से लाना पडा आदेश, 6 पर फ्रॉड का केस

बुलढाणा/दि.04– बुुलढाणा जिला सहकारी बैंक से जमीन के दस्तावेज को लेकर धोखाधडी करनेवाले लोगों पर अपराध दर्ज करने में यहां की पुलिस ने आनाकानी की. तब बैंक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट के आदेश पर बुलढाणा शहर पुलिस थाने में देशमुख परिवार के 6 लोगों के विरुद्ध सीआरपीसी 156 (3) के तहत अपराध दर्ज किया गया. देशमुख परिवार ने बैंक के साथ जमीन के दस्तावेज में परस्पर खोडतोड कर धोखाधडी करने का इल्जाम बैंक प्रबंधन ने लगाया है.

जिन लोगों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज किया गया उनमें राजू उर्फ राजेश आत्माराम देशमुख, पंकज राजू देशमुख, राजश्री राजेश देशमुख, विजया वसंतराव देशमुख, लता जगन्नाथ देशमुख (सभी साखली खुर्द निवासी) और शेषराव पवार शामिल है.
साखली खुर्द के राजू देशमुख ने 2011 में जिला बैंक से निजी व्यवसाय हेतु सीसी ली थी. बैंक की शर्तो के अनुसार पहले 10 लाख और बाद में 8 लाख रुपए का कर्ज लिया गया. इसके ऐवज में साखली खुर्द शिवार की कुछ जमीन और घर बैंक के पास गिरवी रखे गए थे. सभी संपत्ति के 7/12 और गांव नमूना 8 पर बैंक के कर्ज का बोझ भी दर्ज किया गया था. यह कर्ज थकित हो गया.

तब वसूली के लिए बैंक के पास गिरवी संपत्ति का पता लगाया गया. यह बात उजागर हुई कि, राजू देशमुख और अन्य ने कुछ लोगों से मिलीभगत कर गिरवी संपत्ति परस्पर बेच दी है. बैंक के साथ फ्रॉड किया गया. इसमें जमीन का एक हिस्सा रजिस्टर दानपत्र द्वारा एक संस्था को भी दिया गया. बैंक के ध्यान में आते ही उन्होंने पुलिस में शिकायत दी. पुलिस ने दो वर्षो तक कार्रवाई नहीं की तब कोर्ट से आदेश लाया गया.

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