बुलढाणा

दो नराधमियों को फांसी की सजा

बालिका पर बलात्कार के मामले में अदालत का फैसला

प्रतिनिधि/ दि.१४

बुलढाणा – चिखली निवासी एक ९ वर्षीय बालिका को भगाकर ले जाकर उसपर बलात्कार कर उसे घायल करने वाले आरोपी सागर विश्वनाथ बोरकर व निखिल लिंबाज गोलाईत को विशेष न्यायाधीश चित्रा एन.हंकारे की अदालत ने दोषी करार देते हुए कल गुरुवार के दिन फांसी की सजा सुनाई. मिली जानकारी के अनुसार २७ अप्रैल २०१९ की रात करीब १ से २ बजे आरोपियों ने नाबालिग लडकी को स्कूटी पर अपने साथ भगा ले गए और स्मशान भूमि के सामने खुले मैदान में बारी-बारी से बलात्कार किया था. इस मामले में पीडित लडकी के पिता ने उसी दिन पुलिस थाने में शिकायत दी. इस शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था. इस मामले में प्राथमिक तहकीकात थानेदार गुलाबराव वाघ ने की. इसके बाद उपविभागीय पुलिस अधिकारी बापुराव महामुनी ने जांच पूरी की. इसके लिए पुलिस कर्मचारी शरद गिरी व महिला पुलिस कर्मचारी ज्योदी मुले ने सहयोग किया. तहकीकात के पश्चात दोषारोपपत्र यहां के जिला व सत्र न्यायालय में दायर किया गया. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लडकी को भगा ले जाते समय गवाह शिवाजी सालवे, पंच शुभम भालेराव, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.सचिन कदम, डॉ.विजय खरपास, डॉ.मनीषा चव्हाण, डॉ.नुतन काले, इसी तरह औरंगाबाद के तज्ञ डॉ.विजय कल्याणकर, डॉ.संजय पगारे, जाति प्रमाणपत्र के गवाह रवि टाले, राजु देशमुख, नायब तहसीलदार कुणाल झालटे, जांच अधिकारी गुलाबराव वाघ, उपविभागीय पुलिस अधिकारी महामुनी इन गवाहों के साथ पीडित लडकी के सबूत दर्ज किये गए. सभी सबूत एक दूसरे से जुडने और पीडित बालिका पर बलात्कार किये जाने की बात स्पष्ट हो जाने पर सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों नराधमियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील एड.वसंत भटकर, एड.सोनाली सावजी ने दलीले पेश की.

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