बुलढाणा

अमडापुर के सरपंच वैशाली गवई अपात्र

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना महंगा पडा

बुलढाणा/ दि. 4- सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने के कारण चिखली तहसील के अमडापुर की सरपंच वैशाली संजयकुमार गवई को अपर जिलाधिकारी ने सदस्य पद के लिए अपात्र घोषित किया. इस बारे में 26 अप्रैल को ही आदेश जारी किया गया है.
अमडापुर की सरपंच वैशाली गवई के खिलाफ विनोद हरिभाउ वानखेडे, मधुकर बंसीराम मिसाल और गजानन नारायण वानखेडे ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी. इस शिकायत में वानखेडे ने सरपंच वैशाली गवई ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया, ऐसा आरोप लगाया था. साथ ही पगडंडी रास्ता बंद कर दिया था. इस बारे में चुनाव का नामाकंन पत्र पेश करते समय यह बात छिपाकर रखी, ऐसा आरोप भी विनोद वानखेडे व उनके साथियों ने जिलाधिकारी से की शिकायत में लगाया था. इस मामले में दायर दस्तावेज, दोनों पक्षों के लिखित जवाब, दलीले, ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी व मंडल अधिकारी की संयुक्त रिपोर्ट के बाद सरपंच वैशाली गवई व उनके परिवार ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया. यह सिध्द होने के कारण अपर जिलाधिकारी ने अमडापुर सरपंच तथा ग्राम पंचायत सदस्य वैशाली संजय गवई को अपात्र घोषित किया है.
* सरपंच पति भी अपात्र
अमडापुर की सरपंच वैशाली गवई के पति संजय गवई भी ग्राम पंचायत के सदस्य है. उनके खिलाफ विनोद वानखेडे व अन्य लोगों ने शिकायत दर्ज की थी. जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का सिध्द होने पर संजय गवई को भी सदस्य पद से अपर जिलाधिकारी ने अपात्र घोषित किया है.

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