झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना को कैबिनेट ने दी मान्यता

मुंबई /दि.8- मुंबई में झोपडपट्टीयों के साथ ही इधर-उधर बनी झोपडियों, निजी, सरकारी व अर्ध सरकारी भूखंडों पर पुरानी इमारतों, निर्माण हेतु अयोग्य खुले भूखंड तथा गलिच्छ बस्तियों का नगर नियोजन की दृष्टि से एकात्मिक पुनर्विकास हो, इस हेतु झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण के जरिए झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा गत रोज हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई. जिसके चलते इससे पहले रद्द झोपडपट्टी कानून की धारा 3 (क) के अनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना एक बार फिर अस्तित्व में आ गई है.
इस नई योजना में न्यूनतम परिसर की मर्यादा को 10 एकड से बढाकर 50 एकड किया गया है और ऐसे भूखंडों पर 51 फीसद से अधिक झोपडपट्टी क्षेत्र रहना अनिवार्य किया गया है. ऐसे परिसर को प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित करते हुए इससे संबंधित प्रस्ताव गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरिय समिति के पास भेजा जाएगा. जिसे समिति की शिफारिस के अनुसार राज्य सरकार द्वारा झोपडपट्टी कानून की धारा 3 (क) के तहत मंजूर किया जाएगा, ऐसी जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है.

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