रात 10 बजते ही शांत होंगे प्रचार भोंगे, अन्यथा कार्रवाई
आवाज की मर्यादा का भी पालन करना होगा

* चुनावी आचारसंहिता का पालन करना अनिवार्य
अमरावती /दि.21 – इस समय पूरे जिलेभर में नगर परिषद व नगर पंचायत के चुनाव का प्रचार रंग पकडने लगा है. परंतु चुनाव प्रचार करते समय ध्वनी प्रदूषण के नियमों सहित आदर्श आचारसंहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य एवं बंधनकारक है. चूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सामान्य स्थितियों में भी रात 10 से सुबह 6 बजे के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनी की अधिकतम मर्यादा को लेकर भी मानक व मापदंड तय किए है. यह निर्देश चुनावीकाल के दौरान भी लागू रहते है. ऐसे में इन नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई करने की चेतावनी निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही जारी की गई है. जिसके तहत साफ तौर पर कहा गया है कि, चुनाव प्रचार के दौरान यदि किसी प्रत्याशी को लाउड स्पीकर का प्रयोग करना है, तो उसे प्रशासन की ओर से तय नियमों का पालन करना भी जरुरी होगा अन्यथा उनके खिलाफ नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि, चुनावीकाल के दौरान रात 10 से सुबह 6 बजे के दौरान लाउड स्पीकर के जरिए चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही प्रचार वाहन में लाउड स्पीकर रहने पर ऐसे वाहन को किसी विशेष स्थान पर रोककर ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है. साथ ही लाउड स्पीकर का प्रयोग करते समय ध्वनी की अधिकतम मर्यादा के मानक का भी पालन करना होता है. चूंकि सभी प्रत्याशियों एवं उनके चुनाव प्रचार की निर्वाचन आयोग द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है. जिसके चलते यदि कहीं पर भी नियमों एवं निर्देशों का उल्लंघन होता पाया जाता है, तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी.
* बैनरबाजी सहित अन्य बातों पर भी अंकुश
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव हेतु आदर्श आचारसंहिता भी जारी की है. जिसके अनुसार प्रचार सहित चुनावी खर्च एवं बैनरबाजी के साथ-साथ अन्य बातों पर भी अंकुश लगाया गया है और ऐसी बातों पर निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्रशासन के जरिए नजर रखी जा रही है.
* यह होगी कार्रवाई?
नियमों का उल्लंघन होता पाए जाने पर लाउड स्पीकर सहित उससे संबंधित सभी उपकरण तुरंत ही जब्त कर लिए जाएंगे. साथ ही प्रचार हेतु घुमते वाहन पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर का प्रयोग होगा पाए जाने पर लाउड स्पीकर सहित संबंधित वाहन को भी जब्त कर लिया जाएगा.
* समय के साथ ही आवाज की मर्यादा का पालन भी आवश्यक
चुनाव प्रचार हेतु सुबह 6 से रात 10 बजे का समय तय करने के साथ ही आवाज की मर्यादा भी तय की गई है. जिसके तहत लाउड स्पीकर की आवाज दिन के समय अधिकतम 55 डेसीबल व रात के समय अधिकतम 45 डेसीबल रखी जा सकती है और इन दोनों में से किसी एक नियम का भी उल्लंघन होता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
* कहां करें शिकायत
नागरिकों द्वारा चुनाव प्रचार के समय अथवा आवाज संबंधी नियमों के उल्लंघन को लेकर जिलाधीश कार्यालय, नगर पालिका मुख्यालय व संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके साथ ही घर बैठे शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिकों द्वारा निर्वाचन आयोग के सी-विजिल एप का प्रयोग कर फोटो, वीडियो व ऑडियो सहित आचारसंहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज की जा सकती है.
* लाउड स्पीकर हेतु अनुमति आवश्यक
चुनाव प्रचार हेतु लाउड स्पीकर का प्रयोग करने के लिए उम्मीदवारों को उनके क्षेत्र के पुलिस विभाग तथा सक्षम प्राधिकरण से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है.
* राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई आचारसंहिता का पालन करना प्रत्येक उम्मीदवार के लिए बेहद जरुरी है. इसके तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग करने की मनाई है. साथ ही ध्वनी की अधिकतम मर्यादा का पालन करना भी जरुरी किया गया है. इसके अलावा चुनावी खर्च सहित अन्य कई बातों के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से आवश्या दिशा-निर्देश पहले ही स्पष्ट रुप से दिए जा चुके है.
– डॉ. विकास खंडारे
सहआयुक्त, नगर पालिका प्रशासन.





