दुर्घटना में घायलों का डेढ लाख तक कॅशलेस उपचार
देशभर में सोमवार से लागू हुई योजना

नई दिल्ली/ दि. 7– देशभर के रास्तों पर दुर्घटना में घायल होनेवालों का अब अस्पतालों में पहले 7 दिन डेढ लाख रूपए तक कॅशलेस उपचार किया जायेगा. इस संदर्भ में केन्द्रीय यातायात व महामार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी की है. उसी के अनुसार सडक दुर्घटनाग्रस्तों के लिए कॅशलेस उपचार 2025 यह योजना सोमवार 5 मई से संपूर्ण देशभर में लागू कर दी गई है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुलिस, अस्पताल, राज्य स्वास्थ्य संस्था आदि से समन्वय साधकर यह योजना चलाई जायेगी. जो अस्पताल सूची में नहीं होगा. ऐसे अस्पताल में उपचार लेने पर विशिष्ट मार्गदर्शक तत्व लागू होगे. प्रत्येक राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के राज मार्ग, सुरक्षा परिषद के रास्ते पर दुर्घटना होने पर घायलों को कॅशलेस घायलों का डेढ लाख रूपए तक कॅशलेस उपचार किया जायेगा.
* सर्वप्रथम महाराष्ट्र में लागू हुई योजना
सडक दुर्घटना में घायलों का 1 लाख रूपए तक कॅशलेस उपचार देने की यह योजना केन्द्र सरकार के पहले महाराष्ट्र सरकार द्बारा शुरू की गई थी. केन्द्र सरकार ने योजना के उपचार की रकम डेढ लाख रखी है. वहीं महाराष्ट्र में सर्वप्रथम लागू की गई इस योजना में 1 लाख रूपए दिए जा रहे हैं.
* 11 सदस्यीय समिति रखेगी निगरानी
योजना पर 11 सदस्यीय समिति की निगाह रहेगी. केन्द्रीय यातायात विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. इस समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण व यातायात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सदस्य रहेंगे. इस योजना का पायलट प्रकल्प 14 मार्च 2024 से चंडीगढ में शुरू हुआ है.





