अवैध कृति के लिए चांदूर रेल्वे के पुलिस निरीक्षक की जांच

हाईकोर्ट ने 9 मार्च तक मांगी रिपोर्ट

नागपुर /दि.10 – एक प्रकरण में अवैध कृति किये जाने से अमरावती जिले के चांदूर रेल्वे पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक की जांच करने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद को दिये है. साथ ही आगामी 9 मार्च तक जांच रिपोर्ट मांगी है.
प्रकरण पर न्यायमूर्ति अनिल किलोर व न्यायमूर्ति राज वाकोडे के सामने सुनवाई हुई. चांदूर रेल्वे पुलिस ने 29 जनवरी 2026 को ओवरलोड रेती के कारण शिवाजी खावल का टिप्पर ट्रक जब्त किया. पश्चात थानेदार ने उसी दिन तहसीलदार को इस कार्रवाई की जानकारी दी. तहसीलदार द्वारा आवश्यक जांच करने के बाद 2 फरवरी 2026 को थानेदार को पत्र भेजकर ट्रक छोडने की सूचना दी. खावल के पास 28 से 29 जनवरी तक रॉयल्टी पास था और ट्रक ओवरलोड नहीं था, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया. इसके बावजूद पुलिस निरीक्षक ने ट्रक नहीं छोडा. इस कारण खावल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. न्यायालय ने इस प्रकरण के तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस निरीक्षक के मनमाने कामकाज पर फटकार लगाते हुए उपरोक्त आदेश दिये.

* ट्रक छोडने के निर्देश
खावल का ट्रक तत्काल छोडने का निर्देश भी न्यायालय ने पुलिस निरीक्षक को दिये है. खावल की तरफ से एड. अश्विन इंगोले ने काम संभाला.

 

 

Back to top button