सार्वजनिक गणेशोत्सव हेतु शहर पुलिस की अनुमति रहेगी आवश्यक

सीपी अरविंद चावरिया ने जारी किए दिशानिर्देश

* ऑनलाइन अनुमति हेतु क्यूआर कोड भी जारी
अमरावती/दि.18 – आगामी 27 अगस्त से 6 सितंबर की कालावधि दौरान अमरावती शहर में बडी धुमधाम के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाएगा. उस दौरान शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति के साथ ही शांति एवं सार्वजनिक सौहार्द को अबाधित रखने के उद्देश्य से शहर पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने अपने सभी अधिनस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की बैठक लेकर गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिहाज से आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए. साथ ही सार्वजनिक गणेशोत्सव के लिए ऑनलाइन अनुमति के लिहाज से एक क्यूआर कोड भी जारी किया. जिसका सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा अपने मोबाइल भी गुगल स्कैन कर उपयोग किया जा सकता है.
इस बैठक में सीपी अरविंद चावरिया ने बताया कि, शहर के सभी निजी एवं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के लिए महानगर पालिका, धर्मदाय आयुक्त, विद्युत विभाग, यातायात पुलिस व अन्य सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा. इसके साथ ही सभी सोसायटियों एवं अपार्टमेंट में स्थापित होनेवाले गणेश मंडलों को भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा. चंदा एवं दान वसूल करनेवाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलो हेतु धर्मदाय आयुक्त के पास पंजीयन करना अनिवार्य रहेगा. साथ ही नए सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलो को भी सबसे पहले धर्मदाय आयुक्त के पास पंजीयन करवाना होगा. इसके अलावा कोई भी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल किसी से भी जबरन चंदा या दान की वसूली नहीं कर सकेगा. सीपी चावरिया ने स्पष्ट किया कि, इस बारे में कहीं से भी कोई भी शिकायत मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही सीपी चावरिया ने यह भी स्पष्ट किया कि, नागरिकों हेतु गणेश मंडल की स्थापना करना सुविधापूर्ण हो, इस बात के मद्देनजर 18 से 26 अगस्त तक शहर पुलिस आयुक्तालय में गणेश मंडल से संबंधित अनुमति जारी करने हेतु एक खिडकी योजना पर अमल किया जाएगा. जिसमें सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे. इसके साथ ही शहरवासियों द्वारा गणेश मंडल की स्थापना करने हेतु उनमति प्राप्त करने के लिए पुलिस विभाग की अधिकृत सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए अथवा क्यूआर कोड को अपने मोबाइल में गुगल स्कैन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. इस जानकारी के साथ ही सीपी चावरिया ने स्पष्ट किया कि, सभी गणेशोत्सव मंडलों के अध्यक्षों व पदाधिकारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ 18 अगस्त से रजिस्ट्रेशन कर गणेशोत्सव मंडल की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त करनी चाहिए. जिन मंडलों का ऑनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं होगा अथवा जिनके आवेदन अपूर्ण रहेंगे, ऐसे मंडलों को गणेशोत्सव हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी.

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