वर्ग-2 की भूमि को वर्ग-1 में परिवर्तीत करने की समय सीमा बढी

अब औद्योगिक भूमि के लिए एनए जरुरी नहीं

मुंबई /दि. 6– अब औद्योगिक भूमि के उपयोग के लिए गैर-कृषि (एनए) की जरुरत नहीं होगी. इसके लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता में बदलाव किए जाएंगे. इससे पहले भूमि मालिकों को औद्योगिक उपयोग के लिए वैध गैर-कृषि उपयोग परमिट प्राप्त करना आवश्यक होता था. फैसले के मुताबिक यदि भूमि का उपयोग उद्योग के लिए किया जाना है तो अनुमति प्रावधान को रद्द करने में कुछ समय लगता है. इसीलिए उस अवधि के दौरान कोई व्यक्ति उद्योग के लिए भूमि का उपयोग करना चाहता है तो उसे एनए अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी.

* औद्योगिक भूमि के लिए एनए की आवश्यकता नहीं
औद्योगिक भूमि के लिए एनए की आवश्यकता नहीं होगी. इसके अलावा वर्ग-2 की भूमि को वर्ग-1 में परिवर्तीत करने की समय सीमा एक वर्ष तक बढाया जाने का निर्णय लिया गया है.
– चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व मंत्री.

* पटवारी के पास जाकर करवाना होगा पंजीकरण
सक्षम योजना प्राधिकरण से विकास अनुमति प्राप्त करने के बाद या योजना प्राधिकरण द्वारा निर्माण योजनाओं को अनुमोदित करने के बाद औद्योगिक इकाई को संबंधित ग्राम राजस्व अधिकारी (पटवारी) के पास जाकर पंजीकरण करवाना चाहिए. परिपत्र में यह भी कहा गया है कि, पटवारी को यथाशिघ्र अपने कार्यालय में इसका रेकॉर्ड बनाना चाहिए.

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