गृह विभाग के प्रधान सचिव को हाईकोर्ट की अवमानना नोटिस
ऑल इंडिया परमिट बसों पर कार्रवाई का मामला

नागपुर/दि.9 – ऑल इंडिया परमिटधारक निजी बसों पर कार्रवाई के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने सोमवार को गृह विभाग के प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, परिवहन पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला, राज्य परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार, पुलिस आयुक्त रवींद्र सिंगल व परिवहन पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी को अवमान नोटस देकर आगामी 30 जनवरी तक स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए है.
मामले पर न्यामूर्तिद्वय अनिल किलोर व रजनीश व्यास के समक्ष सुनवाई हुई. नागपुर की यातायात जाम की समस्या दूर करने के लिए यातायात पुलिस उपायुक्त ने 12 सितंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर अंतर्गत रिंगरोड के भीतरी परिसर में सुबह 8 से रात 10 बजे के दौरान निजी ट्रवल्स रोड पर पार्क नहीं की जा सकती और यात्रियों को बिठाया और उतारा नहीं जा सकता, ऐसे निर्बंध लगाए है. इन निर्बंध की अवधि 12 मार्च 2026 तक है. इस अधिसूचना की वैधता को निजी ट्रवल्स संचालक ओम गुप्ता व अन्य तीन लोगों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. दौरान यातायात पुलिस उपायुक्त ने ऑल इंडिया परमिटधारक निजी बसों पर विवादग्रस्त अधिसूचना पर कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन न्यायालय को दिया था. इस आश्वासन का पालन नहीं किया जा रहा, ऐसा याचिकाकर्ता का आरोप है. इसलिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अवमान याचिका दायर की है.
* दो चालान रिकॉर्ड पर प्रस्तुत
यातायात पुलिस ने ऑल इंडिया परमिटधारक निजी बसों पर 16 सितंबर और 4 अक्टूबर को चालान कार्रवाई की. याचिकाकर्ता ने वह चालान न्यायालय के रिकॉर्ड पर लाया है. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. तुषार मंडलेकर ने पक्ष रखा.





