फसल बुआई पंजीयन ऑफलाईन भी, ग्राम समिति द्बारा खेत का निरीक्षण
वंचित किसानों को राहत, जमाबंदी आयुक्त द्बारा गाईडलाइन जारी

अमरावती/दि.17 – खरीफ का मौसम ऑनलाइन ई-फसल पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए राजस्व मंत्री और जिला पालक मंत्री ने उन कम से कम 10 प्रतिशत किसानों को ऑफलाइन पंजीकरण कराने का अवसर दिया है जिन्होंने अभी तक अपनी बुवाई का पंजीकरण नहीं कराया है. इसके लिए संबंधित किसान को 17 से 24 दिसंबर के बीच ग्राम स्तरीय समिति में आवेदन करना होगा. राज्य के जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे ने मंगलवार, 16 दिसंबर को सभी जिला कलेक्टरों को भी इसी तरह के दिशानिर्देश जारी किए हैं.
ग्राम स्तरीय समिति की अध्यक्षता बोर्ड अधिकारी, ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी करते हैं. यह समिति घटनास्थल का निरीक्षण करेगी और आसपास के तीन-चार किसानों को इसकी जानकारी देगी तथा यह भी बताएगी कि संबंधित किसान ने कौन सी फसल बोई है. यह समिति पंचनामा करेगी और आसपास के किसानों की प्रतिक्रियाएँ दर्ज करेगी. संबंधित किसान को बीज, उर्वरक और संबंधित रसीदें दिखानी होंगी. इसके अलावा, समिति पिछले वर्ष के फसल बोने के रिकॉर्ड की जांच करेगी और पंचनामा में फसल और क्षेत्रफल दर्ज करेगी. यह रिपोर्ट 12 जनवरी से पहले ग्रामवार एकत्रित स्वरूप में एसडीओ स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जाएगी और इस समिति द्वारा जांच के बाद, रिपोर्ट को 13 से 15 जनवरी के बीच जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, यदि कोई शिकायत हो और आवश्यक हो, तो पुन: जांच की जाएगी.
* जिलाधीश सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे
जिलाधिकारी संबंधित एसडीओ, तहसीलदार, बीडीओ और तहसील कृषि अधिकारी की एक समिति के माध्यम से प्रतिदिन कार्य की समीक्षा करेंगे और इस समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट 15 जनवरी के बाद सरकार को भेजी जाएगी. सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, ऑफलाइन फसल पंजीकरण किसान के खाते में दर्ज किया जाएगा.
* ऑफ़लाइन प्रवेश के लिए समयबद्ध कार्यक्रम
किसानों का गांव 17 से 24
समिति के समक्ष आवेदन करना दिसंबर
ग्राम स्तरीय समिति का 25 दिसंबर से
कार्यस्थल निरीक्षण 7 जनवरी
रिपोर्ट एसडीओ समिति 8 से 12
को प्रस्तुत जनवरी
एसडीओ द्वारा 13 से 15
जिलाधीश को रिपोर्ट जनवरी
* किसान निर्धारित समय में करें आवेदन
ई-फसल निरीक्षण में असफल रहे किसानों को संबंधित तलाठी/मंडल अधिकारी को आवेदन करना चाहिए और आवश्यक बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की खरीद की रसीदें संलग्न करनी चाहिए. किसानों को यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होगा.
– विवेक जाधव,
उपजिलाधिकारी (राजस्व)





