डी-मार्ट में पुरानी जीएसटी दरों से ही हो रही वसूली

एड. मंगेश भागवत ने जिला आपूर्ति अधिकारी से की शिकायत

अमरावती/दि.1 – केंद्र सरकार द्वारा सभी उपभोक्ता उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने और जीएसटी की नई दरे लागू करने के बावजूद स्थानीय बडनेरा रोड स्थित डी-मार्ट में प्रत्येक वस्तू पर जीएसटी की पुरानी दरे ही लगाकर ग्राहकों से भुगतान प्राप्त किया जा रहा है, यह सीधे-सीधे आम उपभोक्ताओं के साथ होनेवाली आर्थिक लूट है. अत: इस मामले की सघन जांच करते हुए डी-मार्ट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए, इस आशय की मांग शहर के वरिष्ठ विधिज्ञ एड. मंगेश भागवत द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपे गए पत्र में की गई है.
इस संदर्भ में एड. मंगेश भागवत द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी को सौंपे गए पत्र में बताया गया कि, उन्होंने 30 सितंबर को साईनगर परिसर स्थित डी-मार्ट से 5656.57 रुपयों का सामान खरीदा. जिसमें से जिलेट व्हिक्टर कंपनी के 6 रेजर ब्लेड के पैकेट पर 235 रुपए एमआरपी दर्शायी गई है. जिस पर पुरानी दरों से 28 फीसद जीएसटी लगा हुआ है. जबकि नए नियमानुसार इस पर 18 फीसद जीएसटी लगना चाहिए था और उसी हिसाब से डी-मार्ट द्वारा इसकी कीमत ली जानी चाहिए थी. एड. भागवत के मुताबिक उस रेजर ब्लेड के पैकेट की कीमत 235 रुपए दर्शायी गई है. जिसमें जीएसटी की पुरानी 28 फीसद दर से 65.80 रुपए जोडे गए है. जिसे कम करने पर उस पैकेट की मूल दर 169.20 रुपए होती है. जिस पर 18 फीसद जीएसटी की नई दर के हिसाब से 30.45 रुपए जोडे जाने पर ब्लेड पैकेट की अधिकतम कीमत 199.65 रुपए होनी चाहिए. जबकि डी-मार्ट द्वारा इस ब्लेड पैकेट के लिए 220 रुपए वसूले गए है. जिसका डी-मार्ट द्वारा बिल भी दिया गया है.
इसके साथ ही एड. मंगेश भागवत ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया कि, डी-मार्ट द्वारा अपने स्टोर्स में विक्री हेतु रखे गए सभी तरह के धान्य पैकेटों व अन्य उत्पादों पर जीएसटी व पुरानी व नई दरों को लगाना आवश्यक रहने एवं इससे संबंधित जानकारी ग्राहकों को देने हेतु फलक लगाना आवश्यक रहने के बावजूद ऐसा नहीं किया गया. साथ ही खरीदी गई वस्तुओं एवं जारी किए जानेवाले बिल में जीएसटी की नई व पुरानी दरों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दर्शायी गई है. यह सीधे-सीधे उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है. अत: इस मामले की सघन जांच करते हुए डी-मार्ट के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए.

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