जिप सर्कल आरक्षण के रोटेशन पर निर्णय सुरक्षित
हाईकोर्ट में दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की पूरी

* 20 अगस्त की अधिसूचना को दी गई है चुनौती
नागपुर /दि.16 – राज्य के ग्रामविकास विभाग ने आगामी चुनाव से जिला परिषद के सर्कल आरक्षण हेतु नए रोटेशन को अमल में लाने का निर्णय लेते हुए विगत 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी की थी. जिसे हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर करते हुए चुनौती दी गई है. इन दोनों याचिकाओं पर गत रोज सुनवाई पूरी करने के साथ ही मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने निर्णय को फिलहाल सुरक्षित रख लिया है.
जानकारी के मुताबिक नागपुर व बुलढाणा जिले के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा दायर याचिका पर न्या. अनिल किलोर व न्या. रजनीश व्यास की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए एड. रवींद्र खापरे व एड. महेश धात्रक ने दावा किया कि, सर्कल आरक्षण के पुराने रोटेशन को पूरा किए बिना नए रोटेशन को लागू नहीं किया जा सकता. वहीं राज्य के महाअधिवक्ता एड. बीरेंद्र सराफ ने सरकार के निर्णय को पूरी तरह से वैध व संवैधानिक बताते हुए कहा कि, यदि याचिकाकर्ताओं की मांग को मंजूर किया जाता है, तो निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप होगा और कानूनन निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा नहीं डाली जा सकती. साथ ही 6 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय स्वायत्त निकायों के प्रलंबित चुनाव आगामी 4 माह के भीतर कराए जाने का आदेश भी जारी किया है. ऐसे में यदि निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया गया, तो चुनाव कराए जाने में बिना वजह अतिरिक्त विलंब होगा. ऐसे में दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के उपरांत नागपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है.





