कार्टलेन ट्रेडिंग ऐर एक्सिस बैंक की सेवा में चूक
अमरावती ग्राहक शिकायत निवारण आयोग का बडा झटका

*वैजयंती मंगरूलकर को ब्याज समेत काटी गई राशि का भुगतान करने के आदेश
* एड. नकुल खिलाडी की सफल पैरवी
अमरावती/ दि. 11– अमरावती ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने 27 जून 2025 को वैजयंती प्रकाश मंगरूलकर की शिकायत पर कार्टलेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड को सेवा में त्रृटि और चेक करनेवाला घोषित किया और शिकायतकर्ता को मामला दर्ज करने की तारीख से यानी 21 अक्तूबर 2022 से शिकायतकर्ता के खाते से अवैध रूप से काटी गई राशि 2,55,804 रूपए का भुगतान वास्तविक भुगतान की तारीख से 7 फीसदी ब्याज के साथ करने का आदेश पारित किया. साथ ही वर्तमान अमरावती ग्राहक शिकायत निवारण आयोग ने उक्त मामले का उचित संज्ञान लेते हुए जनता को इतनी बडी संस्था द्बारा ठगे जाने से बचाने के लिए कार्टलेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड को शिकायतकर्ता को मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 1,00,000 रूपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया है. साथ ही कानूनी खर्च के लिए 10,000 रूपए का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है.
शिकायतकर्ता को 6 अक्तूबर 2022 को अभय शाह नामक व्यक्ति का फोन आया. वह एक्सिस बैंक का रिलेशनशिप मैनेर है और शिकायतकर्ता का क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट न होने की बात कहकर उससे और राशि का भुगतान करने को कहा. शिकायतकर्ता ने ऐसा करने से इनकार करने से अभय शाह ने क्रेडिट कार्ड का 16 अंकों का पहचान कोड बताया और क्रेडिट कार्ड की वैधता भी बताई. तब शिकायतकर्ता ने विश्वास कर उसे ओटोपी दे दिया. जब शिकायतकर्ता ने अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट की जांच की तो उसके क्रेडिट कार्ड से 2,55, 804 रूपए डेबिट हो गये थे. इस संबंध में साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई. साइबर क्राइम की जांच में शिकायतकर्ता को जानकारी मिली कि अभय शाह ने खुद के लिए सोना खरीदने हेतु कार्टलेन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के खाते में 2,55, 804 रूपए की राशि जमा की थी. उसके बाद शिकायतकर्ता- ई- मेल के माध्यम से कार्टलेन ट्रेडिंग प्रा. लि. के साथ लगातार संपर्क में रहा. कार्टलेन ट्रेडिंग ने एक कानूनी टीम नियुक्त कर शिकायतकर्ता को अभय शाह द्बारा दिए गये ऑर्डर की डिलीवरी के बारे में सूचित किया. बाद में कंपनी ने शिकायतकर्ता के ई- मेल भेजकर बताया कि उक्त माल अभय शाह को 9 अक्तूबर 2022 को ही डिलीवर कर दिया गया था. अमरावती ग्राहक निवारण आयोग ने एक्सिस बैंक के खिलाफ मामले का संज्ञान लेकर चिंता व्यक्त की कि ग्राहक की व्यक्तिगत जानकारी बैंक के अधिका क्षेत्र के बाहर कैसे जा सकती है.े
क्रेडिट कार्ड का 16 अंकों का पहचान कोड बैंक के अलावा किसी और को कैसे पता चल सकता है. एक्सिस बैंक ने ग्राहक के खाते के विवरण के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है. उक्त मामले में वर्तमान अमरावती ग्राहक शिकायत निवारण आयोग अध्यक्ष श्रीपाद एस. कुलकर्णी और सदस्य श्रीमती अमृता पी. वैद्य ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जून उक्त आदेश पारित किया. उक्त मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अधि नकुल चंद्रकांत फुलाडी ने सफलतापूर्वक पैरवी की और बडी जीत हासिल की.





