पदोन्नत शिक्षकों को वेतन वृध्दि देने की मांग
प्राथमिक शिक्षक समिति का सीईओ समेत शिक्षणाधिकारी सतीश मुगल को ज्ञापन

अमरावती /दि.19 – शिक्षकों की पदोन्नति हो गई है. उनके काम में पदोन्नति के कारण बदलाव होता होगा तो उन्हें अतिरिक्त वेतन वृध्दि देने की मांग महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति अमरावती जिला शाखा ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी और प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीश मुगल को सौंपे ज्ञापन में की है.
ज्ञापन में कहा गया है कि, एक पद से दूसरे पद पर नियुक्ति होने पर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 1991 के नियम 11(2) वेतन निश्चित किया जाएगा. इस नियम पर अमल चट्टोपाध्याय आयोग के मुताबिक शिक्षकों को 12 साल के बाद मिलनेवाली वरिष्ठ वेतन श्रेणी का वेतन निश्चित करते समय किया जाता है. लेकिन बिना स्नातक प्राथमिक शिक्षकों को, स्नातक प्राथमिक शिक्षकों को जब मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति दी जाती है तब उनकी ड्यूटी और जिम्मेदारी में बढोत्तरी होती रहने से यदी उन्हें चट्टोपाध्याय आयोग के मुताबिक वरिष्ठ श्रेणी मंजूर हुई रही तो उस पदोन्नत पद की वेतन निश्चिति महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 1985 के नियम 11 (1) के मुताबिक करना अभिप्रेत है. अमरावती जिला परिषद द्बारा निर्गमित आदेश के 3 व 4 क्रमांक की शर्त इस आश्वासित प्रगति योजना का लाभ लेनेवाले शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को लागू है. शासन निर्णय में जिप के चटोपाध्याय आयोग के मुताबिक वरिष्ठ श्रेणी प्राप्त शिक्षकों को मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति देने के बाद उनका वेतन निश्चित करते समय मनामे (वेतन) नियम 11 (1 ) के मुताबिक कर उसमे के प्रावधान का लाभ देने कहा गया है. साथ ही शासन निर्णय में स्नातक प्राथमिक शिक्षक को स्नातक प्राथमिक मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति मिलने के बाद उनके कर्तव्य में और जिम्मेदारी में बढोत्तरी होने से इस पद की वेतन निश्चिति नियमों के प्रावधान के मुताबिक एक वेतन वृध्दि देकर किए जाने की बात दर्ज की गई है. पारित आदेश में दर्ज की गई 3 व 4 नंबर की शर्त रद्द कर बिना स्नातक, स्नातक शिक्षकों को पदोन्नति निमित्त मिलनेवाले लाभ से वंंचित न रखने की मांग की गई है. ज्ञापन सौंपनेवालों में संगठना के जिलाध्यक्ष अजयानंद पवार, जिला महासचिव शैलेंद्र दहातोंडे व अनिल जगनाडे का समावेश था, ऐसी जानकारी शिक्षक समिति के राज्य प्रसिध्दि प्रमुख राजेश सावरकर ने दी हैं.





