गृह विभाग के उपसचिव ने हाईकोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

शपथपत्र में कहा- डीजीपी , पुलिस आयुक्त को रिक्त पद भरने का अधिकार

नागपुर/ दि.2 – गृह विभाग के उपसचिव अरविंद शेटे ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से बिनाशर्त माफी मांगी है. मामला नागपुर शहर और ग्रामीण में पुलिस की रिक्त पदों की भर्ती से जुडा है. बार-बार अवसर देने के बावजूद आदेश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने उपसचिव को अवमानना नोटीस जारी किया था.
मंगलवार को शेटे ने शपथ पत्र दायर कर जवाब देने में हुई देरी पर कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी. साथ ही कोर्ट को बताया कि सरकार ने पहले ही पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और पुलिस आयुक्त को रिक्त पद भरने का अधिकार दिया है. इस पर असंतोष जताते हुए कोर्ट ने अरविंद शेटे को अगली सुनवाई में प्रत्यक्ष हाजीर रहने के आदेश दिए है. साथ ही अब कोर्ट ने नागपुर पुलिस आयुक्त और नागपुर ग्रामीण पुलिस अधिक्षक को रिक्त पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है.
* अदालत ने मांगी थी जानकारी
शहर में गड्ढों के कारण होनेवाली दुर्घटनाओं पर नागपुर खंडपीठ ने स्वयं संज्ञान लेते हुए आपराधिक जनहीत याचिका दायर की है. इस मामले में मंगलवार को न्यायाधीश नितीन सांबरे और न्यायाधीश सचिन देशमुख के समक्ष सुनवाई हुई. शहर की यातायात की समस्या हल करने के लिए यातायात विभाग में पर्याप्त मनुष्यबल होना आवश्यक है. इस बात को ध्यान में लेते हुए कोर्ट ने पुलिस आयुक्त से पुछा था की क्या शहर पुलिस में अतिरिक्त पदों की जरूरत है तद्नुसार पुलिस आयुक्त व पुलिस अधिक्षक ने कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल कर रिक्त पदों की जानकारी दी थी. कोर्ट ने इसके बाद 27 नवंबर 2024 को आदेश दिया था की नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय के 447 और ग्रामीण पुलिस अधिक्षक के 391 रिक्त पदों को 4 सप्ताह में भरा जाएगा.

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