रात 10 बजे के बाद नहीं बजना चाहिए डीजे

डॉल्बी सिस्टीम व लेजर का प्रयोग भी प्रतिबंधित

* शहर पुलिस ने डीजे मालिकों को दिए स्पष्ट निर्देश
अमरावती/दि.4 – शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा आज दोपहर बाद पुलिस आयुक्तालय में सभी डीजे मालिकों की एक बैठक बुलाई गई. जिसमें डीजे मालिकों को शहर पुलिस की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि, अमरावती में रात 10 बजे के बाद कहीं पर भी कोई डीजे नहीं बजना चाहिए और किसी भी डीजे मालिक द्वारा डॉल्बी सिस्टीम व लेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए. इसके साथ ही शहर पुलिस द्वारा सभी डीजे मालिकों को यह चेतावनी भी दी गई है कि, इस निर्देश का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कडी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
शहर पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे व श्याम घुगे तथा पुलिस निरीक्षक पुनित कुलट, मनोहर कोटनाके, रोशन शिरसाट, सुनील चव्हाण व नीलेश करे की प्रमुख उपस्थिति के तहत आयोजित इस बैठक में पुलिस द्वारा सभी डीजे मालिकों को बताया गया कि, सभी गणेशोत्सव मंडलों की विसर्जन यात्रा के दौरान पुलिस के पथकों द्वारा वीडियो रिकॉर्डींग करने के साथ ही ध्वनीमापक यंत्र के जरिए ध्वनीप्रदूषण पर नजर रखी जाएगी और ध्वनी की अधिकतम मर्यादा का उल्लंघन करनेवाले लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी. इस बैठक में 25 से 30 डीजे मालिक उपस्थित थे.

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