डॉ. पंजाबराव देशमुख बैंक को 1 लाख का दंड

रिजर्व बैंक के निर्देश पालन में कोताही

अमरावती / दि.8- भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल को जारी आदेश से अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नागरी सहकारी बैंक को 1 लाख 9 हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना किया है. पिछले वर्ष 31 मार्च 2025 को ही रिजर्व बैंक ने पंजाबराव बैंक की आर्थिक स्थिति के संदर्भ मे जांच के आधार पर कारण बताओ नोटिस थमाई थी. अब उसी आधार पर दंडित किए जाने की जानकारी रिजर्व बैंक के आदेश में दी गई है.
नागरी सहकारी बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन कामकाज, रिस्क फैक्टर और अन्य प्रतिबंध एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण एनइएफटी प्रणाली हेतु ग्राहक शुल्क के उधारीकरण संदर्भ में रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी कर रखे हैं. डॉ. पंजाबराव देशमुख नागरी बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं किया. कारण बताओं नोटिस का भी संतोष जनक उत्तर नहीं दिया. ऐसे में बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 46 (4) (1) तथा धारा 56 रिडविथ धारा 47 अ (1) (क) के प्रावधानों के अनुसार एवं पेमेंट तथा सेटलमेंट सिस्टम कानून 2007 की धारा 26 (6) रिडविथ धारा 30 (1) के प्रावधानों अनुसार निहित अधिकारों का उपयोग कर रिझर्व बैंक ने यह जुर्माना किया.

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