ई-बस डिपो और चार्जिंग स्टेशनों को हरी झंडी
बडनेरा में महापालिका को 2.38 हेक्टेयर जमीन मिली

* 30 साल के लिए जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय
अमरावती/दि.28 -राजस्व और वन विभाग ने केंद्र सरकार पुरस्कृत पीएमई बस योजना के तहत डिपो और चार्जिंग स्टेशन के लिए अमरावती महापालिका को 30 साल के लिए 2.38 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
बडनेरा स्थित इस सरकारी जमीन को ई-बस डिपो और पीएमई बस योजना के अंतर्गत चार्जिंग स्टेशन के उपयोग हेतु अमरावती महापालिका को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था. प्रस्तावित जमीन का उपयोग अमरावती मनपा क्षेत्र के नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाना है, इसलिए प्रस्तावित जमीन महापालिका को नाममात्र किराये के आधार पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था. सरकार यह जमीन उपलब्ध कराते समय अमरावती महापालिका को भोगवटदार-2 के रूप में हस्तांतरित करेगी. 30 साल के किरायापट्टे से जमीन मंजूर की गई है. तथा 30 वर्ष बाद किराया पट्टे के संबंधित समय पर अस्तित्व में रहने वाली नीति के अनुसार नवीनीकरण करना होगा. राजस्व विभाग की अनुमति के बिना इस भूमि या इसके किसी भाग को बेचा, दान या गिरवी नहीं रखा जा सकेगा. कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी इस भूमि पर किसी को भी इस प्रकार से धारण या हस्तांतरित करके कोई अधिकार नहीं बनाएगी. वित्तीय लेन-देन नहीं किया जा सकेगा. भूमि का विभाजन भी निषिद्ध है. सरकारी जमीन का उपयोग केवल अनुमोदित उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए. स्वीकृत परियोजना के लिए जमीन कब्जा लेने की तारीख से तीन साल के भीतर इसका उपयोग शुरू करना अनिवार्य होगा. कुल 22 नियम और शर्तों पर यह जमीन देने का निर्णय हुआ है.
मनपा वित्तीय संसाधनों पर भी विचार
अमरावती महापालिका के अपने आय के स्त्रोत काफी कम है. तथा आर्थिक दायित्व काफी हद तक हैं. चूंकि इसका भुगतान करना संभव नहीं होगा, इसलिए यह उसी से संबंधित राजस्व व वन विभाग ने भी इस पर व्यापक विचार किया है. तथा इस संबंध में सोमवार 27 अक्टूबर को आदेश जारी किया है.
* विद्युत लाइनों को स्थानांतरित किया जाएगा
यहां 11 केवी बिजली लाइन जुनी बस्ती बडनेरा की तरफ है. जबकि 33 केवी वलगांव फीडर इसी जगह से गुजर रहा है. इसलिए इस बिजली लाइन के स्थानांतरण के संबंध में महावितरण कंपनी की नियम व शर्तें लागू होंगी.





