महाराष्ट्र की शेष पालिका और परिषद के 20 को होने हैं इलेक्शन
सभी की एक साथ काउंटिंग 21 दिसं. को ही

* सुको ने कर दिया क्लीयर
* नगर पालिका और नगर पंचायतों के आम चुनाव का विषय
दिल्ली /दि.5- सर्वोच्च न्यायालय ने आज तमाम आशंका और अटकलों को पूर्णविराम देते हुए स्पष्ट कर दिया कि, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों के आम चुनाव की मतगणना बंबई हाईकोर्ट के इस बारे में दिए गए निर्णयानुसार आगामी 21 दिसंबर को ही करवाई जाएगी एवं परिणाम घोषित किए जाएंगे. हाईकोर्ट की नागपुर या औरंगाबाद या फिर मुंबई उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश का परिणाम चुनाव प्रलंबन पर न होने देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने आदेश में कही हैं. जिससे पालिका-पंचायत चुनाव के नतीजों के समय से पहले घोषणा संबंधी कयासों को पूर्णविराम मिला है.
उल्लेखनीय है कि, महाराष्ट्र की 266 पालिका एवं नगर पंचायतों के चुनाव गत 2 दिसंबर को संपन्न हुए. अगले दिन 3 दिसंबर को मतगणना का कार्यक्रम था. किंतु वोटिंग के दिन ही बंबई उच्च न्यायालय का निर्देश आया, जिसके अनुसार आगामी 21 दिसंबर तक जनादेश को कडे पहरे में रखा गया है. शेष नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के इलेक्शन 20 दिसंबर को होने है. ऐसे में सुकों का ताजा फैसला महत्वपूर्ण हो गया है. यह भी बता दें कि, निकाय चुनाव वर्षों से प्रलंबित हो रहे थे. पहले कोरोना एवं बाद में ओबीसी सहित आरक्षण सीटों के कारण प्रलंबित हो रहे चुनाव को आगामी 31 जनवरी 2026 से पूर्व करवाने के निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने गत मई माह में राज्य शासन एवं राज्य के चुनाव विभाग को दिए थे. उस मुताबिक सर्वप्रथम नगर परिषद एवं पंचायत के चुनाव लिए जा रहे हैं. कतिपय कारणों से अमरावती जिले की अंजनगांव, अकोला जिले की बालापुर सहित कुछ पालिका के चुनाव 20 दिसंबर को कराए जाने की घोषणा आयोग ने अचानक कर दी थी. जिससे इन चुनावों और वॉर्डों के स्थगित चुनावों पर परिणामों के असर को देखते हुए कोर्ट ने मतगणना पर 21 दिसंबर तक रोक लगा दी थी.





