बिजली चोरी : आरोपी महिला को कोर्ट में दिनभर की सजा

नागपुर/ दि. 19- बिजली चोरी के आरोप में यहां की कोर्ट ने आरोपी महिला को 10 हजार रूपए जुर्माना करने के साथ कोर्ट उठने तक दिन भर खडे रहने की सजा दी. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने उपरोक्त फैसला सुनाया.
तहसील थाना अंतर्गत भानखेडा की रहनेवाली उक्त महिला है. सरकारी बिजली कंपनी के सहायक अभियंता शाहरूख तुराक ने महिला को अपने घर में लघु उद्योग में बिजली लाइन पर तार डालकर बिजली लेते पकडा. सितंबर 2017 में इस विषय में अपराध दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया. महिला ने सुनवाई दौरान अपनी घर की अकेली कमाउ सदस्य होने के साथ पैकिंग यूनिट के लिए बिजली लेने की बात स्वीकार की. कोर्ट ने महिला होने के कारण जेल भेजने की बजाय उसे 10 हजार का जुर्माना कर कोर्ट उठने तक खडे रहने की सजा सुनाई.

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