रेलवे पुल के संबंध में आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश
संयुक्त टीम की निरीक्षण रिपोर्ट गुरुवार तक मांगी गई

अमरावती /दि.25 – शहर में राजकमल रेलवे फ्लाईओवर को यातायात के लिए असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद भी, जिला आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने संभावित खतरे को देखते हुए तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं. क्योंकि इसके नीचे से रेल यातायात चल रहा है. जिलाधिकारी और जिला आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष येरेकर ने ये आदेश जारी किए हैं.
जिलाधिकारी के आदेश में रेलवे और लोकनिर्माण विभाग को एक संयुक्त निरीक्षण दल के माध्यम से पुल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए रेलवे और लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी तत्काल एक संयुक्त निरीक्षण दल का गठन करें. इस दल में पुल को असुरक्षित घोषित करने वाले संरचनात्मक सलाहकार को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं. यह दल रेल यातायात के लिए खतरे का आकलन करेगा और पुल की संरचना की वर्तमान स्थिति की जांच करेगा. यद्यपि पुल पर यातायात बंद है, किंतु चूंकि पुल के नीचे रेल यातायात चल रहा है, इसलिए दल को पुल के सुरक्षित होने या ध्वस्त होने तक रेल यातायात को रोकने, मार्ग बदलने या नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता पर रिपोर्ट देनी होगी. यह संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशें 25 सितंबर तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
उक्त आदेश के अनुसार, रेलवे के लिए भी निर्देश दिए गए हैं. नागपुर और भुसावल रेल मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों को संयुक्त निरीक्षण की सिफारिशों के अनुसार रेल यातायात को रोकने, मार्ग बदलने या नियंत्रित करने, पुल के गर्डरों और अधिरचना के नियंत्रित और सुरक्षित विध्वंस के लिए एक कार्य योजना तैयार कर 25 सितंबर तक प्रस्तुत करने, पुल का काम पूरा होने तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी ट्रेनों पर गति सीमा लागू करने, संरचना में किसी भी बदलाव की निगरानी के लिए पूर्णकालिक निगरानी कर्मचारी नियुक्त करने, वास्तविक समय निगरानी प्रणाली में झुकाव मीटर और दरार प्रसार गेज लगाने और आपात स्थिति में आवश्यक उपकरण और टीमों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है.
लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करे कि रेलवे ट्रैक के नीचे बेलपुरा जाने वाली समानांतर सड़क यातायात के लिए सुरक्षित हो और उसका निरीक्षण कर प्रमाणपत्र जारी करे, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सूचना फलक और अन्य उपाय लगाए. आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि आदेश का तुरंत पालन नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.





