18 मार्च से 5 अप्रैल दौरान चित्रा चौक से नागपुरी गेट पर प्रवेश बंदी

फ्लाईओवर का काम पूरा करने हेतु लिया गया निर्णय

* वाहनों की आवाजाही के लिए सुझाए गए पर्यायी मार्ग
अमरावती/दि.18 – शहर में चित्रा चौक से नागपुरी गेट उडानपुल के शेष निर्माण कार्य के चलते इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह बंद कर दिया गया है. यह व्यवस्था 18 मार्च 2026 की रात 8 बजे से लागू होकर 5 अप्रैल 2026 की रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगी. प्रशासन ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है. यह निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर खंडपीठ के निर्देशों के तहत लिया गया है.
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शहर यातायात पुलिस विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त संजय खताले द्वारा आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए बताया गया कि, चित्रा चौक से नागपुरी गेट की ओर जानेवाले उडानपुल के निर्माण हेतु गर्डर डालने, स्लैब कास्टिंग, क्योरिंग तथा लोहे के ट्रस लगाने का कार्य किया जाना है, जिसके कारण मुख्य मार्ग को अस्थायी रूप से बंद करना आवश्यक बताया गया है. इस बात के मद्देनजर उडानपुल का निर्माण कर रहे चाफेकर कंपनी सहित सार्वजनिक लोकनिर्माण विभाग की ओर से शहर पुलिस के नाम जारी पत्र के बाद यातायात पुलिस और संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुए 18 मार्च से 5 अप्रैल के दौरान चित्रा चौक से नागपुरी गेट के बीच सभी तरह के हलके व भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. यातायात पुलिस द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि, नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है.
यातायात पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि, 18 मार्च को रात 8 बजे से 5 मार्च को रात 8 बजे तक टांगापड़ाव से नागपुरी गेट चौक तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. वहीं चित्रा चौक से नागपुरी गेट तक भारी व हल्के वाहन तथा बसों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है. इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के तौर पर वाहन चालकों द्वारा टांगापड़ाव से जवाहर गेट, सक्करसाथ व नागपुरी गेट तथा दीपक चौक से चौधरी चौक, आदर्श होटल, पिंजारा मस्जिद मार्ग व नागपुरी गेट इन रास्तों का प्रयोग किया जा सकता है. इसके अलावा दुपहिया वाहनों सहित कार और ऑटो रिक्शा को कुछ मार्गों पर सीमित रूप से अनुमति दी जाएगी.
इस जानकारी के साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही साथ यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील है कि निर्धारित अवधि के दौरान यातायात नियमों का पालन कर प्रशासन का सहयोग करें.

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