पांच वर्षीय बेटे के हत्या प्रकरण में पिता बरी
जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* एड. शिरीष जाखड की सफल पैरवी
अमरावती /दि.7 – घरेलू कलह और पुत्र के एडिमशन से पैदा हुए विवाद के बाद अपने 5 वर्षीय पुत्र को जहर पिलाकर उसकी हत्या के मामले में जिला तथा सत्र न्यायालय ने पिता को निदोष बरी कर दिया है. एड. शिरीष जाखड ने आरोपी की तरफ से अदालत में सफल पैरवी की. निर्दोष बरी हुए आरोपी का नाम नांदगांव पेठ निवासी महेंद्र राउत है.
जानकारी के मुताबिक महेंद्र की पत्नी ज्योत्स्ना ने 3 मई 2022 को नांदगांव पेठ में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उस दिन सुबह आरोपी महेंद्र राउत अपने 5 वर्षीय बेटे आदर्श और 2 वर्षीय बेटी अन्य को यह कहकर घर से ले गया था कि वह बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवा देगा. हालांकि राजेंद्र ने दोनों बच्चों को नांदगांव पेठ के पावर हाउस क्षेत्र में एक झोपडी में जहर पिला दिया. यह बात ध्यान में आते ही ज्योत्स्ना ने तत्काल दोनों बच्चों को इर्विन अस्पताल में भर्ती करवाया. पुत्र आदर्श की हालत बिगडने पर उसे नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान 14 मई 2022 को आदर्श की मौत हो गई, इसके पश्चार नांदगांव पेठ पुलिस ने आरोपी महेंद्र राउत के खिलाफ अपराध दर्ज कर सरकारी वकील के जरिए प्रथम श्रेणी के न्याय दंडाधिकारी की अदालत में चार्जशीट दायर की. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद बचाव पक्ष के वकील एड. शिरीष जाखड की पैरवी को ग्राह्य मानते हुए महेंद्र राउत को बरी कर दिया.





