बेटे की हत्या करनेवाले पिता को आजीवन कारावास
वर्धा के द्बितीय जिला न्यायालय का फैसला

वर्धा/दि.7 – मां को पैसे देने के कारण पर से संतप्त होकर बेटे की हत्या करने के मामले में न्यायालय में आरोपी पिता को आजीवन कारावास और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं. यह घटना शहर के रामनगर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी. आरोपी पिता का नाम नारायण चचाने हैं.
जानकारी के मुताबिक मृतक विशाल नारायण चचाने यह वाहन धोने का काम करता था. 4 मई 2022 को काम से घर लौटने के बाद उसने बैंक से निकाले 6 हजार रुपए मां के पास दिए थे. पश्चात आरोपी पिता नारायण जमनाजी चचाने ने विशाल से पैसों की मांग की तब उसने इंकार कर दिया. मां को पैसे दिए क्या, ऐसी पूछताछ करने पर विशाल ने पैसे न मिलने की बात कहीं. मृतक की मां खाना बनाने के लिए घर के बाहर गई तब आरोपी और विशाल घर में अकेले ही थे. उस समय गुस्से में आरोपी ने रात के समय लकडी से विशाल के सीर पर जमकर प्रहार किया. इसमें विशाल की मृत्यु हो गई. हत्या करने के बाद आरोपी ने बडे बेटे अमोल को फोन कर घटना की जानकारी दी. दूसरे दिन सुबह मृतक की मां को घर में खून से सनी अवस्था में विशाल का शव दिखाई दिया. आरोपी के कपडों पर भी खून के धब्बे दिखाई दिए. मृतक की मां ने रामनगर थाने में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जांच के दौरान घटनास्थल के सबूत, गवाह और मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय में पेश किए गए. शासकीय अभियोक्ता विनय आर. घुडे ने 11 गवाहों को परखा. दोनों पक्षों की दलिले सुनने के बाद जिला न्यायाधीश (2) श्रीमती एस.जे. अंसारी ने आरोपी नारायण चचाने को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.





