मराठा आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरु

दो में से कौनसा आरक्षण रखा जाए, अदालत ने पूछा सवाल

* अगली सुनवाई 4 अक्तूबर को
मुंबई/दि.13 – मराठा समाज को एसईबीसी प्रवर्ग के तहत दिए गए 10 फीसद आरक्षण के बारे में आज मुंबई हाईकोर्ट के समक्ष महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. वहीं अब राज्य सरकार द्वारा मराठा समाज को हैदराबाद गैजेट के तहत ओबीसी मानकर कुणबी प्रमाणपत्र देने के निर्णय पर भी अमल किया जा रहा है. जिसके चलते इस समय मराठा समाज के लिए दो तरह के आरक्षण उपलब्ध है. ऐसे में अदालत ने सरकार से जानना चाहा है कि, इसमें से किस आरक्षण को कायम रखने के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है. साथ ही अदालत ने अब इस मामले को लेकर आगामी 4 अक्तूबर को अगली सुनवाई करने का निर्णय भी लिया है. इसकी ओर अब सभी की निगाहें लगी हुई है.

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