जिला बैंक के नोटिस प्रकरण की सुनवाई अब 23 जुलाई को

अमरावती /दि.17 – जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्बारा विभागीय सहनिबंधक को जांच के लिए लगनेवाले कागजपत्र न दिए जाने से इस विभाग की तरफ से बैंक को जुर्माना वसूल करने बाबत नोटिस दी गई थी. इसके विरोध में बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई. इस पर 15 जुलाई को सुनवाई पूरी हुई. लेकिन कोई फैसला न लेने पर आगे की सुनवाई 23 जुलाई को होनेवाली है.
बबूल देशमुख गुट के संचालक की तरफ से सत्तारूढ दल के विरोध में अनेक शिकायत की गई है. जांच के दौरान जिला उपनिबंधक में जिला बैंक को समय- समय पर पत्र व्यवहार कर बैंक के कागजपत्र उपलब्ध कर देने की सूचना दी. लेकिन बैंक ने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय मिलने का अनुरोध किया. किंतु जांच के लिए आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नहीं कर दिए. इस कारण जांच अधिकारी के आदेश का लगातार उल्लंघन हुआ है. इस कारण विभागीय सहनिबंधक ने 22 मई को बैंक को प्रतिदिन 100 रुपए जुर्माना लगाने की नोटिस दी थी. बैेंक केे अध्यक्ष द्बारा उच्च न्यायालय में इस नोटिस के विरोध में याचिका दायर की गई. इस पर 15 जुलाई को सुनवाई हुई. लेकिन कोई भी फैसला नहीं दिया गया. अब 23 जुलाई को आगामी सुनवाई होगी.

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